
PF Interest Rates: ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को बनाए रखा है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने शुक्रवार 28 फरवरी को ये फैसला लिया। बता दें कि इससे पहले फरवरी 2024 में PF पर ब्याज दर को 2022-23 में 8.15% बढ़ाकर 2023-24 के लिए 8.25% किया गया था।
कई बार कर्मचारियों को इमरजेंसी में पीएफ खाते से पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। जानते हैं पीएम विदड्रॉ से जुड़े कुछ जरूरी नियम।
PF अकाउंट से पैसा निकालना बहुत जरूरी हो तब भी 5 साल के बाद ही ऐसा करें। 5 साल से पहले 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकालने पर 10% टीडीएस (TDS) देना पड़ता है। दरअसल, 5 साल से पहले पैसा निकालने पर इम्प्लॉयर (नियोक्ता) का कॉन्ट्रिब्यूशन इनकम फ्रॉम सैलरी कैटेगरी में आ जाता है। इसके अलावा इम्प्लॉई (कर्मचारी) का कॉन्ट्रिब्यूशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाता है। इन दोनों पर जो ब्याज मिलता है, उस पर टैक्स लगता है।
समय से पहले पीएफ से पैसा निकालने से हो सकते हैं कई तरह के नुकसान, जानें EPFO के नियम
EPF के नियमों के मुताबिक, कोई भी शख्स नौकरी के दौरान जमा की गई कुल रकम का 75 प्रतिशत नौकरी छूटने के एक महीने बाद निकाल सकता है। वहीं, अगर व्यक्ति दो महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह PF अकाउंट से पूरी रकम भी निकाल सकता है।
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