RBI Cancelled Bank License: RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं आपने भी तो नहीं खुलवा रखा अकाउंट

Published : Apr 26, 2023, 02:27 PM ISTUpdated : Apr 26, 2023, 05:47 PM IST
RBI Cancel License

सार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों का पालन न करने वाले बैंकों का लाइसेंस समय-समय पर रद्द करता है। हाल ही में आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि, अभी उसे NBFC की परमिशन मिली हुई है। 

RBI Cancelled Bank License: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों का पालन न करने वाले बैंकों का लाइसेंस समय-समय पर रद्द करता है। हाल ही में आरबीआई ने केरल बेस्ड अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Adoor Co-operative Urban Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि, इस बैंक को अभी गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) के रूप में काम करने की छूट मिली हुई है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 24 अप्रैल 2023 से बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कारोबार पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि केरल के अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को 3 जनवरी, 1987 को बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया था। हालांकि, 25 साल बाद रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

RBI ने इन बैंकों पर भी लगाया जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी तरह रिजर्व बैंक ने 'जमा पर ब्याज दर' के निर्देशों का पालन न करने के लिए जनता सहकारी बैंक पर 13 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं, कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बारां नागरिक सहकारी बैंक, राजस्थान पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

अब क्या होगा कस्टमर्स के पैसों का?

केरल के अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अब अकाउंट होल्डर्स के मन में यही सवाल है कि उनके पैसों का क्या होगा? बता दें कि डिपॉजिटर्स को-इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। DICGC रिजर्व बैंक का सब्सिडियरी है, जो कस्टसर्म को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। ऐसे में जिन कस्टमर्स के बैंक में 5 लाख से कम पैसा जमा था, उन्हें उनकी रकम मिल जाएगी। वहीं 5 लाख रुपए से ज्यादा रकम वापस नहीं मिलेगी।

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