RBI ने हीरो फिनकॉर्प पर टोटल 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर फेयर प्रैक्टिस कोड से जुड़े नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के चलते RBI ने यह कार्रवाई की है।
बिजनेस डेस्क. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हीरो ग्रुप की हीरो फिनकॉर्प पर भारी जुर्माना लगाया है। हीरो फिनकॉर्प एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। RBI ने कंपनी पर टोटल 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर फेयर प्रैक्टिस कोड से जुड़े नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के चलते RBI ने यह कार्रवाई की हैं। हालांकि, इस कार्रवाई से कस्टमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इसलिए हुई ये कार्रवाई
RBI ने इस कार्रवाई पर कहा है कि हीरो फिनकॉर्प ने अपने कस्टमर्स को उनकी स्थानीय भाषा में लिखित तौर पर कर्ज के नियम और समझाया। ऐसे में RBI के नियमों के मुताबिक, किसी भी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) अगर किसी भी कस्टमर को लोन देते वक्त सभी नियमों को उनकी लोकल भाषा में लिखित तौर पर समझाना जरूरी है। RBI को कंपनी की शिकायत 31 मार्च 2023 को मिली थी। इसके बाद RBI ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं था। लंबी जांच के बाद कंपनी पर 3 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माने के कार्रवाई की गई।
जानें हीरो फिनकॉर्प कंपनी के बारे में
हीरो होंडा फिनलीज लिमिटेड की स्थापना साल 1992 में हुई थी। ये कस्टमर्स को लोन मुहैया कराती है। इसमें टू व्हीलर लोन से लेकर घर खरीदने, एजुकेशन लोन और SME के लिए लोन की सुविधा देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही 4 हजार करोड़ रुपए का IPO ला सकती है।
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