
मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो बैंकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। जुर्माने से प्रभावित दोनों बैंक अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं। बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के चलते रिज़र्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। 4 नवंबर को RBI ने दो बैंकों पर जुर्माना लगाने की जानकारी दी। तो कौन से हैं ये दो बैंक, इस लेख में जानिए।
महाराष्ट्र के उदगीर स्थित सहयोग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मेघालय के तुरा स्थित तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उन पर जुर्माना लगाया गया है। सहयोग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपये और तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 46 (4) (i), 56 और 47 A (1) (C) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुर्माना लगाया है।
सहयोग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं की राशि और जागरूकता निधि के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को समय पर जानकारी देने में विफल रहा। वहीं, तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने SAF के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। RBI की पूर्व अनुमति के बिना 25,000 रुपये से अधिक का वार्षिक पूंजीगत व्यय किया। SAF के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नए ऋण स्वीकृत किए। इन 2 नियमों के उल्लंघन के कारण तुरा बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन सामने आया था। इसके बाद दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर दिए गए जवाब और सुनवाई में बैंक द्वारा दी गई मौखिक प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद RBI ने दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। बैंकों के आंतरिक लेनदेन और नियमों के पालन में हुई गलतियों के कारण जुर्माना लगाया गया है। इसलिए जुर्माने से प्रभावित बैंकों के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों और बैंकों के बीच हुए समझौतों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।
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