राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाई, क्या पूरे देश में मिलेगी राहत?

Published : Sep 24, 2025, 05:08 PM IST
Income Tax Return Deadline

सार

Tax Audit Deadline Extended: राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेटलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। बिजनेस करने वालों और प्रोफेशनल्स को यह राहत पोर्टल पर गड़बड़ी और लंबित रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए दी गई है।

Tax Audit Due Date Extension: राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) फाइल करने की डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब कंपनियों और प्रोफेशनल्स को 30 सितंबर 2025 के बजाय 31 अक्टूबर 2025 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का समय मिलेगा। यह आदेश जोधपुर बेंच ने जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि पिछले सालों में भी CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने ऐसी ही एक्सटेंशंस दी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यह एक्सटेंशन सिर्फ राजस्थान के लिए होगा या देशभर के लिए नोटिफिकेशन आएगा? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स से...

क्या राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश पर लागू होगा?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, 'यह आदेश सिर्फ राजस्थान में लागू होगा, जब तक कि CBDT सुप्रीम कोर्ट में अपील या रिव्यू पिटिशन दायर न करे। हम पूरे भारत के लिए CBDT के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं।' कोर्ट ने यह एक्सटेंशन फाइलिंग पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों और लंबित रिटर्न्स के बैकलॉग को देखते हुए दी है। इसकी अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को होगी, जिसमें आगे के निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

टैक्स ऑडिट की जरूरत कब होती है?

1. बिजनेस वालों के लिए

सेक्शन 44AB के अनुसार, अगर आपका टर्नओवर ₹1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट करना जरूरी है। अगर आपका टर्नओवर ₹10 करोड़ तक है और 95% पेमेंट ऑनलाइन-डिजिटल हुआ है तो भी टैक्स ऑडिट करना होगा।

2. प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर के लिए

डॉक्टर, वकील, CA, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स की सालाना इनकम अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट जरूरी है।

3. सरकार द्वारा तय प्रॉफिट पर टैक्स भरने वाले फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स के लिए

अगर आपने अपने प्रॉफिट को सरकार द्वारा तय की गई दर से कम दिखाया है तो भी आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा।

टैक्स ऑडिट डेडलाइन मिस हो जाए तो क्या होगा?

अगर आप टैक्स ऑडिट की डेट मिस कर देते हैं, तो आप पर जुर्माना लग सकता है या तो आपके टर्नओवर का 0.5% या ₹1.5 लाख, जो भी कम हो। इसलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि समय रहते इसे पूरा कर लें।

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