भारत में 72% टैक्सपेयर्स अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत ITR फाइल कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए जो पिछले साल से 7.5% ज्यादा हैं।
Income Tax Day 2024: 21 अगस्त को इनकम टैक्स विभाग की 165वीं एनिवर्सरी मनाई गई। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश के 72% टैक्सपेयर्स अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत ITR फाइल कर रहें हैं। उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम को काफी आसान बनाया गया है। टैक्सपेयर्स को ज्यादा से ज्यादा इस रिजीम के तहत लाने के लिए इसे और आकर्षक बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम को भारत के करदाताओं की जरूरतों को समझते हुए डिजाइन किया गया है।
पिछले साल से 7.5 प्रतिशत ज्यादा रिटर्न हुए फाइल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 31 जुलाई 2024 तक कुल 7.28 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में ये आंकड़ा 7.5 फीसदी ज्यादा है। बता दें कि पिछले साल के लिए 6.77 करोड़ ITR दाखिल हुए थे।
58.57 लाख लोगों ने पहली बार फाइल किया ITR
वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल 58.57 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न फाइल किया है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में New Tax Code या नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा जो कि बेहद आसान होगा और टैक्सपेयर्स को ये सरल शब्दों में समझ आएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समिति इस दिशा में काम कर रही है।
2020 में आया New Tax Regime
New Tax Regime को सरकार पहली बार 2020 में लाई। हालांकि, 2023 में इसमें बदलाव करते हुए टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दिए गए। इसे आकर्षक बनाने की तमाम कोशिशों के बाद भी कम टैक्सपेयर्स ने ही न्यू टैक्स रिजीम चुनी थी। यही वजह है कि 2024 के बजट में इसके स्लैब में एक बार बदलाव किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की धारा 80C, 80D में कई तरह की छूट मिल जाती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में किसी तरह की छूट का फायदा नहीं मिलता है।
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