ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख चूक गए? जानें अब आगे क्या ऑप्शन

Published : Jul 31, 2024, 07:37 PM ISTUpdated : Jul 31, 2024, 07:41 PM IST
Income Tax Department Notice

सार

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। जानें, अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो क्या लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं या नहीं।

ITR Filing Last Date: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। ऐसे टैक्सपेयर्स जो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं वो अब ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन और टैक्स छूट क्लेम करने का लाभ भी टैक्सपेयर्स नहीं उठा सकेंगे। हालांकि, जो लोग इस तारीख तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए उनके लिए अब आगे क्या विकल्प हैं, आइए जानते हैं।

लेट फीस के साथ भर सकेंगे ITR

जो टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल नहीं कर सके, उनके पास अब लेट फीस के साथ इसे भरने का ऑप्शन है। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर, 2024 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है, तो उसे 5000 रुपए लेट फीस लगेगी। वहीं, सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है तो उसे लेट फीस के तौर पर 1000 रुपए भरने होंगे।

किन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी

1- अगर किसी की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो।

2- सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा हो।

3- करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए तक रकम जमा हो।

4- किसी एक वित्त वर्ष के दौरान 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रैवल पर खर्च किया हो।

5- किसी एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल जमा किया हो।

समय रहते ITR फाइल करने के फायदे

इनकम टैक्स विभाग के पास आपकी हर एक आय की जानकारी होती है। अगर आप वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसे में समय रहते ITR फाइल करने से आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा तय डेट तक ITR फाइल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। बता दें कि अब तक कुल 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं।

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