
नई दिल्लीः क्या आप शेयर बाजार में रुपए लगाते हैं? खरीद-फरोख्त ज्यादा पसंद है? फिर तो यह खबर आपके काम की है। अब अगर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना है, तो डीमैट अकाउंट (Demat Account) होल्डर्स को 30 जून तक केवाईसी कराना जरूरी है। अगर आपने केवाईसी करा लिया है तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन KYC नहीं किया तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ऐसे में आप स्टॉक मार्केट में रुपए नहीं लगा सकेंगे।
सेबी ने नियमों में किया बदलाव
जानकारी दें कि शेयर मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने डीमैट अकाउंट के नियमों में बदलाव किया है। इसके मुताबिक यदि आप डीमैट अकाउंट होल्डर हैं तो आपको 30 जून 2022 तक KYC कराना जरूरी है। KYC नहीं होने पर डीमैट अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा॥ इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।
प्रोसेस के लिए वेरिफिकेशन जरूरी
यदि किसी ने कंपनी के शेयर को खरीद लिया है तो शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। केवाईसी का प्रोसेस पूरा होने और वेरिफाई हो जाने के बाद ही शेयर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नए नियम के अनुसार डीमैट अकाउंट में नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आय सीमा के साथ केवाईसी कराना जरूरी है।
कैसे करा सकते हैं KYC?
स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि जल्द ही कैवाईसी कर लें। इससे आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिव नहीं होगा। कई ब्रोकरेज तो घर से रुपए लगानेवाले ग्राहकों को ऑनलाइन KYC की सुविधा दे रहे हैं। आप ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस में विजिट करके भी KYC अपडेट करा सकते हैं।
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