TDS अलर्ट: 1 जुलाई से प्रभावी होंगे नए नियम, भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, वह सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (सीबीडीटी) के मुताबिक, जिन टैक्सपेयर्स ने पिछले दो फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 और फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना होगा। 
 

Asianet News Hindi | Published : Jun 30, 2021 7:24 AM IST / Updated: Jun 30 2021, 12:59 PM IST

नई दिल्ली. जिन टैक्सपेयर्स ने पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, उन्हें ज्यादा टीडीएस और टीसीएस भरना पड़ सकता है। ये कटौती हर साल के लिए 50 हजार रुपए या उससे अधिक हो सकती है। दरअसल, देश में 1 जुलाई से टीडीएस और टीसीएस  के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 जुलाई से जिन टैक्सपेयर्स ने पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना होगा। यानी 30 जून को टीडीएस रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। इसके बाद भारी जुर्माना लगेगा। 

किसे ज्यादा टीडीएस और टीसीएस भरना होगा? 
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (सीबीडीटी) के मुताबिक, जिन टैक्सपेयर्स ने पिछले दो फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 और फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना होगा। 

सीबीडीटी ने पहले ही उन टैक्सपेयर्स की सूची तैयार कर ली है, जिन्हें 1 जुलाई  से अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना होगा। सूची में उन सभी टैक्सपेयर्स के नाम शामिल हैं,  जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19 और  20 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया। 

कहां टीडीएस जुर्माने पर छूट मिलेगी? 
नॉन फाइलर्स के लिए हाई टीडीएस, सैलरी इनकम, पीएफ, लॉटरी, नकद निकासी, हार्स रेस और ट्रस्ट आय पर काटे गए टीडीएस पर लागू नहीं होगा। सीबीडीटी ने हाल ही में 'Compliance Check for Section 206AB & 206CCA' टूल लॉन्च किया है। यहां आप यह जांच सकते हैं कि क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों में से हैं। यह टूल आयकर विभाग के पोर्टल https://report.insight.gov.in पर मिलेगा।

क्या टीडीएस दाखिल करने की तारीख बढ़ी? 
सीबीडीटी ने कई tax compliances की आखिरी तारीफ बढ़ाने की घोषणा की थी। उदाहरण के लिए, Q4 FY21 के लिए TDS दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। COVID-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। इस बीच आयकर विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए आईटीआर भुगतान की समय सीमा 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है।

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