
Old Pension Scheme Eligibility: ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच लंबे समय से बहस चल रही है। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच अब केंद्र सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको भी पुरानी पेंशन (OPS) का फायदा मिलेगा? तीन सवालं के जवाब देकर आप अपनी पात्रता सिर्फ 30 सेंकंड में समझ सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे...
केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने साफ किया है कि कुछ मामलों में OPS की पात्रता तय करते समय नियुक्ति (Appointment) की तारीख नहीं, बल्कि आवेदन (Application) की तारीख को महत्व दिया जाएगा। यह राहत सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े विशेष मामलों के लिए है।
अगर इन तीनों सवालों का जवाब 'हां' है, तो सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आपको एनपीएस (NPS) से हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के दायरे में लाया जाएगा। अगर नहीं, तो आप इस दायरे में नहीं आएंगे।
सरकार के नए आदेश का फायदा मुख्य रूप से उन परिवारों को मिलेगा, जिनके सरकारी कर्मचारी सदस्य की सेवा के दौरान मौत हुई थी। जिन्होंने 31 दिसंबर 2003 से पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। जिनकी नियुक्ति NPS लागू होने के बाद हुई। जो सालों से OPS और NPS के बीच फंसे हुए थे।
नहीं। यही सबसे जरूरी बात है जिसे समझना चाहिए। सरकार का ताजा आदेश सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS बहाली नहीं है। यह केवल उन विशेष मामलों तक सीमित है, जहां अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन NPS लागू होने से पहले किया गया था।
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