PF निकालने के 2 तरीके
1. नौकरी के दौरान
अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो आप एडवांस (Advance PF-Form 31) निकाल सकते हैं। खुद या परिवार की बीमारी के लिए, अपनी, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए (7 साल की सर्विस जरूरी) पैसे निकाल सकता हैं। इसके अलावा घर या जमीन के लिए भी एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 5 साल की सर्विस जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप पीएफ निकाल सकते हैं।
2. नौकरी छोड़ने के बाद
नौकरी छोड़ने के कम से कम 2 महीने (60 दिन) बाद आप पैसा निकाल (Final Settlement) सकते हैं। इसके लिए Form 19 और पेंशन के पैसे के लिए Form 10C भरना होता है।