PMC बैंक के ग्राहक मेडिकल इमरजेंसी में निकाल सकते हैं 1 लाख रुपए, लेकिन RBI ने रखी ये शर्त

PMC बैंक में फंसे पैसे को मेडिकल इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं।  विवाह, शिक्षा, जीवनयापन आदि दिक्कतों की स्थिति में निकासी की सीमा 50 हजार रुपए रखी गई है। सके लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त अधिकारी से मिलना होगा।
 

Asianet News Hindi | Published : Nov 19, 2019 2:12 PM IST / Updated: Nov 19 2019, 07:43 PM IST

मुंबई. पीएमसी में फंसे पैसे को मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकाल सकते हैं। इसकी सीमा 1 लाख रुपए रखी गई है। इसके लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त अधिकारी से मिलना होगा। अन्य आपातकालीन कार्यों के लिए 50 हजार रुपए तक निकासी का प्रावधान किए गए हैं। 

निकासी सीमा 50 हजार तक बढ़ी 

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रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बंबई हाई कोर्ट में दायर शपथपत्र में कहा है कि विवाह, शिक्षा, जीवनयापन आदि दिक्कतों की स्थिति में निकासी की सीमा 50 हजार रुपए रखी गई है। हालांकि आरबीआई ने बैंक से ग्राहकों के पैसे निकालने पर लगे प्रतिबंध पर शपथपत्र में कहा कि इससे बैंक और बैंक में जमा राशि के स्वामियों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक कदम था।

प्रतिबंधों में ढील

बता दें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक में वित्तिय अनियमितताओं की वजह से आरबीआई ने 23 सितंबर को बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगने के तुरंत बाद बैंक से पैसे निकालने सीमा 1000 रुपए रखी गई थी, जिसे लगातार बढ़ाया गया और वर्तमान में ये सीमा 50,000 रुपए तक पहुंच गई है। 
 

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