
बिजनेस डेस्क। पंजाब नेशनल बैंक को 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा कर फरार आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की संपत्तियों की जब्ती का आदेश मुंबई की एक विशेष अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) को दिया है। नीरव मोदी की संपत्ति की जब्ती आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून (FEOA) के तहत होगी। यह एक्ट दो साल पहले लागू हुआ है। देश में यह पहला मामला है, जब किसी अदालत ने इस कानून के तहत किसी की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि नीरव मोदी को पिछले साल दिसंबर में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था।
एक महीने के भीतर होगी जब्ती
मुंबई की विशेष अदालत के जज वीसी बार्डे ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को यह आदेश दिया है कि वह नीरव मोदी की उन संपत्तियों को जब्त कर ले, जो पंजाब नेशनल बैंक और बैंकों के कंशोर्टियम के पास गिरवी नहीं रखी गई हैं। अदालत ने जब्ती प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है। जब्ती के बाद नीरव मोदी की संपत्तियां FEO एक्ट के सेक्शन 12(2) और 8 के तहत केंद्र सरकार के पास रहेंगी।
जनवरी 2018 में देश से भागा था नीरव मोदी
नीरव मोदी ने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) के जरिए पंजाब नेशनल बैंक को 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया था। वह जनवरी, 2018 से ही देश से फरार है और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। इस समय वह ब्रिटेन की एक जेल में बंद है। भारत में सीबीआई उसके खिलाफ जांच कर रही है और उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी है। यूके की एक अदालत में उसके प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई जारी है।
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