Videocon group के अधिग्रहण पर स्टे, NCLAT ने अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल को दिया जोर का झटका

Published : Jan 05, 2022, 09:52 PM ISTUpdated : Jan 05, 2022, 10:16 PM IST
Videocon group के अधिग्रहण पर स्टे, NCLAT ने अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल को दिया जोर का झटका

सार

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल को तगड़ा झटका दिया है। NCLAT ने अनिल अग्रवाल की स्वामित्व वाली Twin Star Technologies की वीडियोकॉन समूह के अधिग्रहण के लिए लगाई जा चुकी बोली को रद्द कर दिया है। कुछ ऋणदाताओं की पिटीशन पर NCLAT ने यह अहम फैसला सुनाया है।  

बिजनेस डेस्क, Stay on Acquisition of Videocon Group : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल (Billionaire businessman Anil Agarwal ) को तगड़ा झटका दिया है। NCLAT ने अनिल अग्रवाल की स्वामित्व वाली Twin Star Technologies की वीडियोकॉन समूह के अधिग्रहण के लिए लगाई जा चुकी बोली को रद्द कर दिया है। कुछ ऋणदाताओं की तरफ से दाखिल की ई पिटीशन पर NCLAT ने यह अहम फैसला सुनाया है।

 62,000 करोड़ रुपये के नुकसान की जताई थी आशंका
  बता दें कि  National Company Law Tribunal (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने अधिग्रहण के लिए सफल बोली को रद्द करने का आदेश दिया था। इससे व्यथित होकर अनिल अग्रवाल की स्वामित्व वाली ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज ने NCLAT में अपील दायर की थी। इसमें  बोली को परमिट करने का आदेश देने की मांग की गई थी, जिसे अस्वीकार करते हुए अपील को खारिज कर दिया गया है। 

64,637.6 करोड़ रुपये की होनी है वसूली 
दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद एनसीएलएटी ने Videocon को लोन देने वाले ऋणदाताओं या बैंकों से कहा है कि वे इसकी बिक्री की प्रोसेस एक बार फिर से नए सिरे से करें। जानकारी के मुताबिक बैंको और अन्य ऋणदाताओं को वीडियोकॉन समूह से 64,637.6 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली की जानी है।

2,962 करोड़ रुपये की बोली को मिली थी मंजूरी 
ऋणदाताओं में शुमार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईएफसीआई लिमिटेड ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के साथ समूह की 12 और कंपनियों के लिए ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज की बोली को मंजूरी देने के आदेश को चुनौती दी थी। इससे पहले बीते साल 9 जून 2021 को एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने वीडियोकॉन समूह के कर्ज के खिलाफ ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज की 2,962 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दी थी। इस बोली से अधिकतर ऋणदाता संतुष्ट थे, वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईएफसीआई ने इसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी थी। बता दें कि  वीडियोकॉन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी है। हालांकि ये कंपनी लंबे समय से घाटे में चल रही है। इस पर ऋणदाताओं का भारी कर्ज उतारने की जिम्मेदारी है। 

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