TDS कटौती जानना है बेहद आसान, PAN कार्ड से पता कर सकते हैं पूरी Information

आईटी के नियमों के मुताबिक एक निश्चित रकम के भुगतान के बाद उस पर टैक्स अप्लाई होता है, ये कमीशन, सैलरी या अन्य स्त्रोत से होने वाली आय पर किया जाता है। इस पर  टैक्स का एक हिस्सा काटा है।  डिडक्ट  रकम  पैन कार्ड  खाते में जमा हो जाती है।

बिजनेस डेस्क। टीडीएस (TDS) को लेकर कई बार कई लोगों को शंकाएं होती हैं, वर्तमान दौर में एक ही व्यक्ति की आया के कई सोर्स होते हैं, ऐेसे में कई इनकम में उसका टीडीएस कटता रहता है और उसे इसकी जानकारी ही नहीं हो पाती है। वहीं कुछ लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जिससे वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने के बावजूद  टीडीएस की रकम गंवा देते हैं। 

फ्री लांसिंग करने वाले लोगों को इनकम टैक्स, टीडीएस जैसे  से जुड़ी बातें काफी टफ लगती हैं, काम कीअधिकता और टेंशन ना लेने की मानसिकता के चलते कुछ लोग इस विषय पर मंथन नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे लोगों के लिए उपयोगी जानकारी लेकर आए हैं। बस ये समझ लें कि आप अपने PAN कार्ड के जरिए पता लगा सकते हैं कि आपका टीडीएस कटा है या नहीं। 

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टीडीएस क्या है
आईटी के नियमों के मुताबित एक निश्चित रकम के भुगतान के बाद उसपर टैक्स अप्लाई होता है, ये कमीशन, सैलरी या अन्य स्त्रोत से होने वाली आय पर मिलता है। इस पर ही  टैक्स का एक हिस्सा अलग से काट लिया जाता है। ये डिडक्ट की गई रकम आपके पैन कार्ड के खाते में जमा हो जाती है।

 डिडक्ट की गई रकम मिल जाती है वापस

यदि आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आपको टीडीएस का ये पैसा वापस मिल जाता है, इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है। आईटीआर में पैन नंबर डालते ही आपका पूरा रिकॉर्ड इसमें अटैच हो जाता है। यदि आप टेक्स स्लैब के दायरे से बाहर हैं तो  
टीडीएस की रकम वापस हो जाती है।

 टीडीएस की अपडेट इस तह पता करें
टीडीएस के संबंध में जानकारी प्राप्त करना बेहद आसान है, इसके लिए पैन कार्ड के जरिए एक प्रोसेस की जाती है। ऑनलाइन प्रोसेस के बाद  आपको अपने टीडीएस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। 

ऐसे देखें टीडीएसकटा है या नहीं
* www.incometax.gov.in  वेबसाइट पर जाएं
* लॉगिन करें, रजिस्टर नहीं हैं तो पहले  रजिस्टर करें फिर लॉगिन करें
* रजिस्टर करने के लिए पैन कार्ड पर दी गई जानकारी भरें और ओटीपी या ई-मेल के जरिए रजिस्टर करें
* अकाउंट फॉर्म 26AS Tax Credit वाले विकल्प पर क्लिक करें, इसके बाद View Tax पर क्लिक करें
* यहां ITR का साल और फाइल टाइप सिलेक्ट करें
* अब आपको TDS की पूरी जानकारी मिल जाएगी
* अगर आपकी आय INCOME TEX SLAB में नहीं आती है तो आप इस पैसे के लिए अलग से ITR भर सकते हैं

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