केद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेद्र सिंह ने बताया कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बुजुर्ग नागरिकों को आसानी से जीवनयापन हो इस दिशा में एक अलग तरह का फैसला लिया है।
नई दिल्ली. कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया परेशान है। लोग इस महामारी के कारण अपने घरों में बंद है। देश की अर्थव्यवस्थाएं लुढ़क रही हैं। हर नागरिक परेशान है। भारत में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहीं अब इन सारी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार रोजना कोई न कोई नए फैसले ले रही है। इसी कड़ी में केद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेद्र सिंह ने बताया कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बुजुर्ग नागरिकों को आसानी से जीवनयापन हो इस दिशा में एक अलग तरह का फैसला लिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि बैंक, पेंशन खाते को सक्रिय करने के लिए पेंशनधारियों को काउंटर पर उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
पेशनधारकों को अब बैंक में जाने की जरूरत नहीं
अब पेशनधारकों को अपनी पहली पेंशन क्रेडिट करवाने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें पेंशन अकाउंट को भी एक्टिवेट करवाने के लिए बैंक में उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा।
मंत्रालय ने बैंकों को जारी किए दिशानर्देश
वहीं,कार्मिक मंत्रालय ने जानकारी दी कि बैंक पेंशन जारी करने या पेंशनभोगियों से अलग-अलग समय के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भिन्न प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। मंत्रालय ने पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों को इस बारे में समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे नियमों और निर्देशों के बारे में केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) और बैंक शाखाओं को जागरुक करें।
बतादें कि यह कदम कार्मिक मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मिली शिकायतों के विश्लेषण के बाद उठाया गया है।