Income Tax Return: 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी, जाने क्या है खास

आयकर विभाग ने हाल ही में उन लोगों की लिस्ट से कई छूट हटा दिए हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। आप भी ऐसी ही श्रेणी में आते हैं तो चेक कर लें कि कहीं आपको भी तो रिटर्न भरना जरूरी तो नहीं है।

Manoj Kumar | Published : Jul 16, 2022 12:23 PM IST

नई दिल्ली. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने हाल ही में उन लोगों की सूची से कई छूटों को हटा दिया है, जिन्हें अनिवार्य रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 (आकलन वर्ष 2022-23) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक है। यह व्यक्तियों को ही जांचना है कि क्या उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है या नहीं।

नियमानुसार समय सीमा चूकने से आईटी विभाग द्वारा आप पर विलंब शुल्क या आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि किसी निवासी व्यक्ति की आय वर्ष के लिए निर्धारित छूट सीमा से अधिक है तो उस व्यक्ति को कर रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाता है। वहीं नई व्यवस्था के तहत आईटीआर फाइल करने वालों के लिए छूट की सीमा ₹ 2.5 लाख है। जबकि पुरानी व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए छूट की सीमा ₹ 2.5 लाख है। 60 से 80 वर्ष (वरिष्ठ नागरिक) के बीच के लोगों के लिए ₹ 3 लाख है। 80 वर्ष (सुपर सीनियर सिटीजन) से अधिक आयु वालों के लिए ₹ 5 लाख है। 

इनको है आईटी रिटर्न भरने की जरुरत

इन प्वाइंट्स पर ध्यान दें
इसके अतिरिक्त आईटी विभाग ने निर्दिष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों का कुल TDS/TCS (स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर एकत्र कर) वित्तीय वर्ष में ₹ 25,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹ 50,000 से अधिक है, उन्हें भी अपना ITR दाखिल करने की आवश्यकता है। यह पहले के नियमों से बदलाव है क्योंकि तब वरिष्ठ नागरिकों को केवल तब आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जब उनकी कोई व्यावसायिक आय होती है। अन्य अनिवार्य फाइलरों में वे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने एक ही वर्ष में बचत बैंक खाते में ₹ 50 लाख या उससे अधिक जमा किए हैं।

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