IRCTC का नया रूलः टिकट पास में नहीं है तो भी ट्रेन से नहीं उतार सकता टीटीई, जान लीजिए ये नियम

Published : Jul 16, 2022, 02:52 PM IST
IRCTC का नया रूलः टिकट पास में नहीं है तो भी ट्रेन से नहीं उतार सकता टीटीई, जान लीजिए ये नियम

सार

ट्रेन में सफर कर हे हैं, तो आपको कुछ नियमों की जानकारी रखनी जरूरी है। इससे आपकी यात्रा सुगम हो जाती है। ऐसा ही एक नियम यह भी है कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो भी टीटीई आपको ट्रेन से नहीं उतार सकता। जानें वह नियम क्या है। 

बिजनेस डेस्कः अगर आप भारतीय रेलवे से सफर कर रहे हैं तो कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। टिकट से लेकर सामान तक और बर्थ में हो रही असुविधाओं तक की जानकारी होनी चाहिए। IRCTC के तहत कई सुविधाएं यात्रियों को दी जाती हैं। अगर आप इन नियमों के बारे में जानते हैं तो ये किसी भी स्थिति में आपके काम आ सकते हैं। रेलवे के नियमों के बारे में जानकर आप समझ जाएंगे कि आपके साथ सह-यात्री, रेलवे कर्मचारी या अधिकारी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। 

महिलाओं को नहीं उतार सकते ट्रेन के बाहर
तीस साल पहले रेलवे ने एक नियम बनाया था। इसके तहत कोई भी टीटीई महिला यात्री (Women in Train) को ट्रेन से नहीं उतार सकता। अगर वह अकेली यात्रा कर रही हैं और उनके पास टिकट नहीं है तो टीटीई उन्हें ट्रेन के बाहर नहीं भेज सकता। यह नियम महिला सशक्तिकरण के तहत लाया गया था। अब इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। 

रेलवे के कर्मचारी भी नहीं जानते नियम
रेलवे के कर्मचारी भी इस नियम के बारे में कम ही जानते हैं। इस बारे में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्री को किसी स्टेशन या जंक्शन पर ट्रेन से उतारने पर अनहोनी की आशंका होती है। महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस नियम को 1989 में लागू किया गया था। रेलवे नियम के अनुसार यदि महिला यात्री के पास टिकट नहीं है तो टीटीई को पहले जिला मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम को सूचना देनी होगी। तब उन्हें दूसरे स्टेशन पर जीआरपी की महिला कांस्टेबल के साथ जाना होगा। फिर महिला कांस्टेबल की जिम्मेवारी उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की होगी।  

महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई नियम
जानकारी दें कि महिला सशक्तिकरण के लिए रेलवे लगातार काम कर रहा है। महिला यात्रियों की सुरक्षा, सिक्योरिटी और सुविधा में सुधार करना इन कामों में शामिल है। रेलवे बोर्ड ने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न मोर्चों पर काम करने का फैसला किया है। इसमें महिला यात्री की सुरक्षा बेहतर करने के लिए कई कदम उठाने की बात कही गई है। रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया कि अगर अनारक्षित कोच (unreserved coach) में टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो भी एक भी महिला को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता। अगर एक अकेली महिला स्लीपर टिकट लेकर एसी कोच में सफर कर रही है तो टीटीई उनसे स्लीपर कोच में जाने के लिए अनुरोध कर सकता है। या कोई सीट खाली है तो दे सकता है। जबरदस्ती कतई नहीं कर सकता। 

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