वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वर्चुअल एसेट्स से लाभ पर 30 फीसदी टैक्स (Tax on Virtual Assets) लगाने के निर्णय पर राज्यसभा में बजट बहस का जवाब दिया।
बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को संसद के चालू बजट सत्र (Current Budget Session) के दौरान कहा कि सरकार के पास क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन (Cryptocurrency Transaction) से होने वाले बेनिफिट पर टैक्स लगाने का सॉवरेन राइट है, और भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने या न करने पर फैसला विचार-विमर्श के बाद बाद में आएगा। उन्होंने भारत में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्चुअल एसेट्स पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि सरकार इसे वैध कर रही है। इस स्तर पर इसे वैध बनाने या प्रतिबंधित करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है," सीतारमण ने वर्चुअल एसेट्स से लाभ पर 30 फीसदी टैक्स लगाने के निर्णय पर राज्यसभा में बजट बहस का जवाब दिया।
लगाया जाएगा 30 फीसदी टैक्स
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान वर्चुअल एसेट्स से होने वाले लाभ पर 30 फीसदी की समान दर से कर लगाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी, भले ही व्यक्ति की आयकर स्लैब दर कुछ भी हो। इसके अलावा, एक निश्चित सीमा से अधिक ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण पर सोर्स पर 1 फीसदी कर (टीडीएस) काटा जाएगा। साथ ही, ऐसी संपत्तियों में लेनदेन से आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसने यह भी निर्दिष्ट किया है कि वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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आरबीआई जारी करेगी डिजिटल करेंसी
सीतारमण ने 2022-23 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाने वाले ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करते हुए डिजिटल मुद्रा या डिजिटल रुपया पेश करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की शुरुआत की गई है, जिससे अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा मिला है।
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सिर्फ आरबीआई की डिजिटल करेंसी को दी जाएगी मान्यता
FM सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट बजट में कहा था कि RBI जो जारी करेगा वह एक डिजिटल मुद्रा है। इसके बाहर जो कुछ भी प्रचलित है वह व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही संपत्ति है और हम उन परिसंपत्तियों के लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी कर लगा रहे हैं। 1 फरवरी को उन्होंने कहा कि केवल आरबीआई द्वारा जारी 'डिजिटल रुपया' को ही डिजिटल मुद्रा के रूप में मान्यता दी जाएगी।