EPFO के ताजा फैसले से नौकरी बदलने पर अकाउंट ट्रांसफर की जरूरत हो जाएगी दूर

Published : Nov 22, 2021, 03:49 PM ISTUpdated : Feb 02, 2022, 10:11 AM IST
EPFO के ताजा फैसले से नौकरी बदलने पर अकाउंट ट्रांसफर की जरूरत हो जाएगी दूर

सार

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Labor Minister Bhupendra Yadav) की अध्यक्षता में ईपीएफओ (EPFO) के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 229 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बिजनेस डेस्‍क। रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (Center for Development of Advanced Computing) द्वारा केंद्रीकृत आईटी-सक्षम सिस्टम के डेवलपमेंट (Development of centralized IT-enabled systems ) को मंजूरी दे दी है। इस कदम से कर्मचारी का पीएफ अकाउंट नंबर नौकरी बदलने के बाद भी वही बना रहेगा। इसलिए ईपीएफओ के फैसले के बाद पीएफ अकाउंट होल्‍डर्स को अकाउंट ट्रांसफर को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय कार्यकलाप एक केंद्रीय डेटाबेस पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे जिससे सुचारू संचालन और बेहतर सेवा वितरण संभव हो सकेगा। यह प्रणाली किसी भी सदस्य के सभी पीएफ खातों के डी-डुप्लीकेशन और विलय की सुविधा प्रदान करेगी।

ईपीएफओ का ताजा फैसला
रिटायरमेंट फंड बॉडी की प्रेस रिलीज के अनुसार, "सी-डैक द्वारा केंद्रीकृत आईटी-सक्षम सिस्टम के विकास के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, क्षेत्रीय कार्यकलाप चरणबद्ध तरीके से एक केंद्रीय डेटाबेस पर चले जाएंगे, जिससे सुचारू संचालन और बेहतर सेवा वितरण संभव हो सकेगा। केंद्रीकृत प्रणाली किसी भी सदस्य के सभी पीएफ खातों के डी-डुप्लीकेशन और विलय की सुविधा प्रदान करेगी। यह नौकरी बदलने पर अकाउंट ट्रांसफर की जरुरत को खत्‍म कर देगा।

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यह भी लिया फैसला
EPFO ने अपने एडवाइजरी बॉडी फाइनेंस इंवेस्‍टमेंट और ऑड‍िट कमेटी को भारत में भविष्य निधि और पेंशन फंड के लिए नए एसेट क्‍लास में निवेश पर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार बोर्ड ने फाइनेंस इंवेस्‍टमेंट और ऑड‍िट कमेटी को इस तरह के सभी परिसंपत्ति वर्गों में निवेश के लिए मामला-दर-मामला आधार पर निवेश विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने का निर्णय लिया, जो पैटर्न में शामिल हैं।

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चार उपसम‍ितियों का निर्माण
इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ ने चार उप-समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं के साथ-साथ सरकार के प्रतिनिधियों के बोर्ड के सदस्य शामिल हैं। स्थापना संबंधी मामलों और सामाजिक सुरक्षा संहिता के भविष्य के कार्यान्वयन पर समितियों की अध्यक्षता श्रम और रोजगार राज्य मंत्री करेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव डिजिटल क्षमता निर्माण और पेंशन संबंधी मुद्दों का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 229वीं बैठक, ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई।

 

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