जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दिए अपने आदेश में डीयू से कहा कि स्टूडेंट्स को आधिकारिक पोर्टल के अलावा ईमेल के जरिये भी क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया जाए और आंसर शीट अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।
करियर डेस्क. delhi university online open book exams : कोरोना वायरस के कहर के बीच एग्जाम को लेकर दुविधा में फंसे दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के फाइनल ईयर (Final Year) के छात्र-छात्राओं के लिए अहम खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू को फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम (Online Open Book Exam) आयोजित कराने की अनुमति दे दी है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी निर्धारित निर्देशों के अनुसार ओपन बुक एग्जाम का आयोजन कर सकेगी। ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करने के तहत इन निर्देशों में क्वेश्चन पेपर आधिकारिक पोर्टल के अलावा ईमेल के जरिये भेजना भी शामिल है।
हाईकोर्ट ने आदेश में ये भी कहा
हाईकोर्ट ने ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की अनुमति देने के साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से टेस्ट पूरे होने के बाद रिपोर्ट जमा कराने को भी कहा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दिए अपने आदेश में डीयू से कहा कि स्टूडेंट्स को आधिकारिक पोर्टल के अलावा ईमेल के जरिये भी क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया जाए और आंसर शीट अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इसके अलावा आंसर शीट प्राप्त होने के बाद यूनिवर्सिटी से सभी स्टूडेंट्स को आटो जेनरेटेड मेल भेजने को भी कहा गया है।
10 से 31 अगस्त तक होंगे एग्जाम
कोर्ट ने ये आदेश उस याचिका पर दिया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम 10 से 31 अगस्त के बीच आयोजित किए जाएंगे। जो छात्र ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाएंगे उन्हें बाद में सितंबर में ऑफलाइन एग्जाम देने का विकल्प दिया जाएगा।
आदेश की खास बातें
1. निर्धारित निर्देशों के तहत डीयू को ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम कराने की अनुमति दी।
2. आधिकारिक पोर्टल के अलावा स्टूडेंट्स को ईमेल पर भी क्वेश्चन पेपर मिल सकेंगे।
3. आंसर शीट अपलोड करने के लिए छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त समय मिलेगा।
4. डीयू की ओर से सभी स्टूडेंट्स को आंसर शीट प्राप्त करने के बाद आटो जेनरेटेड मैसेज भेजा जाएगा।
5. एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट ने शुभकामनाएं दीं।