
बिहार की लड़कियों और महिलाओं को सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाला महिला एवं बाल विकास निगम (WCDC) अब महिलाओं को BPSC 71st प्रीलिम्स पास करने पर आर्थिक मदद देगा। प्रदेश में महिलाओं की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू की गई यह योजना उन उम्मीदवारों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है, जिनकी तैयारी पैसों की कमी की वजह से रुक जाती है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और लास्ट 31 दिसंबर 2025 है। जानिए आखिर क्या है BPSC Incentive Scheme और किसे मिलेगा 50,000 रुपये।
इस योजना के तहत बिहार की पात्र महिला उम्मीदवारों को एक बार में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह पैसा आगे की तैयारी में खर्च करने के लिए दिया जाता है ताकि वे मेन्स और इंटरव्यू की बेहतर तैयारी कर सकें। लेकिन योग्य कैंडिडेट ध्यान रखें कि समय सीमा के बाद भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।
यह योजना केवल बिहार की स्थायी महिला निवासियों के लिए है। लेकिन सभी कैटेगरी इसमें शामिल नहीं हैं। जिन कैटेगरी की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा उसमें हैं- जनरल, ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section), बीसी (Backward Classes)। वहीं जिन कैटेगरी की महिलाएं आवेदन नहीं कर सकतीं उसमें हैं- एससी, एसटी, ईबीसी। साथ ही, आवेदनकर्ता को BPSC 71st Prelims पास किया होना चाहिए। किसी भी सरकारी नौकरी, PSU या राज्य वित्तपोषित संस्थान में कार्यरत नहीं होना चाहिए और इससे पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
बीपीएससी इनिशिएटिव स्कीम 2025 के लिए, जो उम्मीदवार पात्र हैं, वे WCDC की आधिकारिक वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in/Careers पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 तक है। आवेदन करने के दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जिसकी जानकारी आगे पढ़ें।
ऑनलाइन आवेदन के साथ कुछ तय डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है। जिसमें- फोटो और सिग्नेचर, BPSC एडमिट कार्ड (सेल्फ-अटेस्टेड), आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट (BC कैटेगरी वालों के लिए), बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक (खाता नंबर और IFSC के साथ), बैंक खाते में आधार सीडिंग अनिवार्य है। इसके अलावा, एक एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट हो कि उम्मीदवार किसी सरकारी या सरकारी वित्तपोषित संस्थान में कार्यरत नहीं है और पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है। एफिडेविट फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनवाना जरूरी है।