
Delhi School Admission 2026: दिल्ली सरकार ने छात्रों और माता-पिता के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने घोषणा की है कि एकेडमिक सेशन 2026-27 से सभी सरकारी, सरकारी-सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल होगी। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप लिया गया है और बच्चों की पढ़ाई की नींव को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
फाउंडेशनल स्टेज यानी प्रारंभिक शिक्षा में अब उम्र के हिसाब से एडमिशन निर्धारित किया जाएगा। नए एडमिशन एज स्ट्रक्चर के अनुसार-
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DoE ने सभी स्कूल हेड्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि माता-पिता को नए नियमों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए और एडमिशन में उम्र के नियम का सख्ती से पालन किया जाए। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में समानता और नींव को मजबूत करना है। अब माता-पिता और स्कूल दोनों ही नई उम्र सीमा के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं।