
नई दिल्ली: बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र में भर्ती प्रक्रियाओं की सत्यनिष्ठा को मजबूत करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्रालय ने प्रवेश परीक्षाओं में धांधली और प्रतिरूपण को रोकने के लिए, परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवार सत्यापन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) द्वारा आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की घोषणा की है।
भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए इस निर्णय, S.O.837 (पृष्ठ 1614-15/c), 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' के तहत IBPS को 'सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण' के रूप में नामित करता है। आधार प्रमाणीकरण सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के तहत वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, IBPS को स्वैच्छिक आधार पर हां/नहीं या ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देती है।
यह प्राधिकरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के परामर्श और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अनुमोदन के बाद दिया गया है। यह पहल सुशासन को बढ़ावा देने और परीक्षाओं के दौरान प्रतिरूपण जैसी धांधली को रोकने के लिए बनाई गई है। एक मजबूत पहचान सत्यापन तंत्र प्रदान करके, सरकार का उद्देश्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, जो वास्तविक उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करता है, जो अन्यथा धोखाधड़ी गतिविधियों से वंचित हो सकते हैं।
सुरक्षा बढ़ाने के अलावा, स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण से पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने की उम्मीद है, जिससे IBPS पर प्रशासनिक बोझ कम होगा। हाल ही में, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि बिचौलियों को हटाने के लिए, आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन पर आधारित तत्काल टिकट बुकिंग 1 जुलाई से लागू होगी। (ANI)