NEET UG: अब दोबारा नहीं होगी परीक्षा, SC ने कहा- इंप्रूव करें एग्जाम प्रोसेस

NEET Exam 2024: नीट पेपर लीक केस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का डिटेल फैसला आया है। SC की ओर से साफ कहा गया है कि गड़बड़ी बड़े लेवल पर नहीं हुई। दोबारा परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। एग्जाम प्रोसेस में सुधार करें।

NEET Exam 2024: नीट यूजी री एग्जाम कराने को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और साफ कहा है कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी। साथ ही एनटीए को भविष्य में सतर्क रहने और परीक्षा संचालन में एक्सट्रा सावधानी बरतने को कहा है।सरकार को पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों पर ध्यान देने की बात कही है। यह भी कहा है कि एग्जाम प्रोसेस में सुधार की जरूरत है।

नीट यूजी को लेकर उठाये गये मुद्दों को इसी साल हल करे सरकार

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शुक्रवार, 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी री एग्जाम विवाद पर एक डिटेल डिसीजन जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि बड़े लेवल पर नीट पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। और इससे परीक्षा की गरिमा पर असर नहीं पड़ा है। यह हजारीबाग और पटना तक सीमित था। कोर्ट ने अपने फैसले में एनटीए की कमियों को भी उजागर किया है। कहा कि छात्रों की बेहतरी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। जो भी मुद्दे उठे हैं उन्हें सरकार को इसी साल हल करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी चीजें दोबारा न हों। ऐसी लापवाही से बचना जरूरी है।

दोबारा परीक्षा कराने के हो सकते हैं गंभीर परिणाम

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 23 जुलाई को दोबारा NEET आयोजित करने की याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद एनटीए ने नीट यूजी 2024 रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट जारी किये थे। तीन जजों की पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं, फैसले की पूरी डिटेल जारी की गई है। जिसमें दोबारा परीक्षा न कराने के बारे में जानकारी दी गई है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 23 लाख से अधिक कैंडिडेट प्रभावित होंगे और एडमिशन प्रोसेस प्रभावित होगा। 

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