
NEET UG 2024 SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट में इस साल आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश यूजी परीक्षा (NEET UG 2024) से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार, 8 जुलाई को सुनवाई शुरू हो गई है। शीर्ष अदालत में आज NEET UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बीच मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दोबारा आयोजित करने से लेकर नीट यूजी अनियमिता से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ का फैसला कुछ ही देर में आने की संभावना है। इस फैसले पर नीट यूजी परीक्षा देने वाले 24 लाख कैंडिडेट के भाग्य का फैसला टीका है। सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं।
एनटीए का तर्क नीट यूजी परीक्षा रद्द करने से अधर में लटक जायेगा ईमानदार कैंडिडेट का करियर
इससे पहले एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि नीट यूजी परीक्षा रद्द करना सही नहीं होगा। क्योंकि पूरी परीक्षा अनियमितता मामले में प्रभावित नहीं हुई है। जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जा रही है। यदि परीक्षा रद्द हुई तो परीक्षा में शामिल ईमानदार कैंडिडेट्स का करियर अधर में लटक जायेगा। बता दें कि 6 जुलाई से शुरू होने वाली नीट यूजी काउंसलिंग भी स्थगित कर दी गई है। इस पूरे मामले के बीच ईमानदार कैंडिडेट्स भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।
67 टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स को लेकर प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी याचिकाएं
NEET UG 2024 एग्जाम का आयोजन 5 मई को भारत के विभिन्न राज्यों के शहरों में बने 4,750 परीक्षा केंद्रों पर हुआ था। जिसमें 24 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे। 4 जून को रिजल्ट भी घोषित कर दिये गए थे। रिजल्ट में एनटीए ने 67 कैंडिडेट्स को टॉपर्स घोषित किया जिन्हें 720 में से पूरे 720 मार्क्स मिले थे। इतनी बड़ी संख्या में टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स दिये जाने का मामला सामने आने के बाद नीट यूजी रिजल्ट संदेह के घेरे में आ गया। छात्रों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिये। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। फिर केंद्र और एनटीए ने 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने की बात कहते हुए इन कैंडिडेट्स के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की।
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