NEET UG Controversy: एनईईटी यूजी मामले में अपना डिटेल फैसला जारी करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को परीक्षा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति की जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं और नये काम सौंपे हैं।
NEET UG Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले को लेकर केंद्र द्वारा गठित समिति की जिम्मेदारियां बढ़ा दी है। बता दें कि नीट विवाद सामने आने के बाद केंद्र ने त्रुटिपूर्ण परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने और एनटीए के भीतर सुधार की जरूरतों की पहचान के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख आर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति को पहले दी गई जिम्मेदारियों के अलावा और नये काम सौंपे हैं।
समिति की नई जिम्मेदारियों में क्या शामिल है?
30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करने का समय
समिति के विस्तारित दायरे को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर, 2024 तक रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा तय की है। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय समिति की सिफारिशों को लागू करना शुरू कर देगा और बाद की रिपोर्ट अदालत को सौंप देगा। कोर्ट को आशा है कि इस कदम से एनईईटी यूजी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करने और परीक्षा के संचालन के संबंध में उठाई गई विभिन्न चिंताओं और मुद्दों का समाधान मिलेगा।
नीट यूजी 2024 रिजल्ट में 67 छात्रों को परफेक्ट 720 अंक मिलने के बाद शुरू हुआ विवाद
नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका तब पैदा हुई थी जब NEET UG 2024 के नतीजों में 67 छात्रों ने परफेक्ट 720 अंक हासिल किए, जिनमें से छह हरियाणा के एक ही केंद्र से थे। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद 1 जुलाई को घोषित एनटीए के रिवाइज्ड रिजल्ट में टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। फिर फिजिक्स के विवादित प्रश्न का सही आंसर पता लगाने के बाद जारी नीट रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट में कुल 17 टॉपर्स सामने आये। इस साल 24 लाख छात्रों ने NEET-UG 2024 परीक्षा दी थी।
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