सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो लाख अभ्यर्थियों के करियर को दांव पर लगाने से इनकार करते हुए परीक्षा तिथि में किसी भी फेरबदल से इनकार किया।
SC on NEET-PG Exam: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने परीक्षा को पोस्टपोन करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह दो लाख अभ्यर्थियों के करियर को दांव पर नहीं लगा सकता है। परीक्षा अपने निर्धारित समय पर होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि परीक्षा आयोजित होने के दो दिन पहले हम कैसे उसे स्थगित करने का आदेश दे सकते हैं।
NEET-PG परीक्षा पूर्व में 23 जून को प्रस्तावित थी लेकिन नीट-यूजी पेपर लीक के बाद मचे हंगामा के बीच एनटीए ने इसे स्थगित कर दिया था। परीक्षा एजेंसी को इस परीक्षा में भी पेपर लीक का अंदेशा हो गया था।
क्यों परीक्षा स्थगित कराने के लिए कोर्ट पहुंचे थे अभ्यर्थी?
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नीट-पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने बताया था कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम स्टूडेंट्स को ऐसे शहरों में सेंटर आवंटित किए गए हैं जहां उनका पहुंचना मुश्किल है। परीक्षा आयोजित करने वाले राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने उन्हें शहर के बारे में गुरुवार को जानकारी दी जबकि परीक्षा रविवार को निर्धारित है। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जानी थी और स्कोर्स के नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया है।
कोर्ट ने क्या कहा?
याचिका पर सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने किया। बेंच ने कहा कि वह परीक्षा आयोजित होने से ठीक दो दिन पहले इसे स्थगित करने का आदेश नहीं दे सकती। हम ऐसी परीक्षा को कैसे स्थगित कर सकते हैं? आजकल लोग बस परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं। यह कोई आदर्श दुनिया नहीं है। हम अकादमिक विशेषज्ञ नहीं हैं।
सीजेआई की बेंच ने कहा कि दो लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा में शामिल होने की तैयारी में है। लेकिन परीक्षा को रिशेड्यूल करने के लिए कुछ कैंडिडेट्स के कहने पर कर दिया जाए। 2 लाख छात्र और 4 लाख अभिभावक प्रभावित होंगे। हम सिर्फ इन याचिकाकर्ताओं के कारण इतने सारे कैंडिडेट्स का करियर खतरे में नहीं डाल सकते।
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