UGC New Guidelines : 20 साल से कम पुराने संस्थानों को ही मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, देखें यूजीसी की नई गाइडलाइन

Published : Jun 03, 2023, 12:18 PM IST
college building

सार

UGC New Guidelines: यूजीसी ने नए नियमों के तहत अब 20 साल से कम पुराने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नियमों के तहत यूजीसी ने यह घोषणा की है।

एजुकेशन डेस्क। यूजीसी ने अपनी गाइड लाइंस में कुछ खास अमेंडमेंट किए हैं। इसके तहत 20 साल से कम पुराने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ही डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नियमों के तहत यूजीसी ने यह घोषणा की है। 20 साल से अधिक पुराने संस्थान अब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के लिए एप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह ही एक्जीक्यूटिव काउंसिल बनानी होगी। 

यूजीसी की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन
ugc big announcement: केंद्र सरकार ने हाईटेक सुविधाओं वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्थापना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और सरल बनाकर डीम्ड का दर्जा देने के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी (Deemed to be University) रेगुलेशन 2023 जारी किया है जो 2019 के इंस्ट्रक्शंस के स्थान पर लागू किया जाएगा। 

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ugc new guideline for deemed university: शिक्षा मंत्री ने बताया कि नए नियम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरल लेकिन कड़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सिद्धांतों पर बनाए गए हैं। नई गाइ़डलाइन में यूनिवर्सिटीज को एजुकेशन क्वालिटी उसे अपग्रेड करने पर फोकस करने, रिसर्च सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। 

ugc big announcement: 2010 में नोटिफाइड किया गया था पहला सेट यूजीसी एक्ट केंद्र सरकार को यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रावधान करता है। इस संबंध में नियमों के पहले सेट को 2010 में नोटिफाइड किया गया था। इसके बाद 2016 और फिर 2019 में नियमों में बदलाव किया गया था।

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यूजीसी के रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन के बाद बदले नियम
UGC revised instructions for deemed university: 2019 के नियम के तहत 20 साल से कम पुराने संस्थान भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब नए नियमों के तहत ऐसा नहीं हो सकेगा। रिवाइज्ड दिशा निर्देश के बाद अब इसे मल्टी डिसिप्लिनरी, NAAC ग्रेडिंग, NIRF रैंकिंग और NBA ग्रेडिंग से बदल दिया है।

डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एबीसी में रजिस्ट्रेशन जरूरी
यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि देश में लगभग 170 डीम्ड संस्थान हैं। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदले गए हैं. उनमें फैकल्टी की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। निजी इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉर्पस फंड को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इन यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह एक एक्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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