CA EXAMS: सुप्रीम कोर्ट ने ICAI को दिये निर्देश- छात्रों की दिया जाए ऑप्ट-आउट का ऑप्शन

ऑप्ट-आउट विकल्प की मांग के लिए RT-PCR सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 30, 2021 9:47 AM IST / Updated: Jun 30 2021, 03:43 PM IST

करियर डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA) परीक्षा-2021 के ऑप्ट-आउट विकल्प देने का निर्देश दिया है। सीएम की परीक्षा  5 जुलाई को होनी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस परीक्षा में बैठने वाले कैंडिडेट्स को 'ऑप्ट-आउट' विकल्प दिया जाए।

 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ICAI उन स्टूडेंट्स को जो खुद कोरोना संक्रमित होने के चलते या परिवार में कोरोना संक्रमित सदस्यों की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उन्हें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी एक मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर 5 जुलाई से शुरू होने वाली CA परीक्षा में "ऑप्ट-आउट" विकल्प दें।

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RT-PCR की नहीं जरूरत
ऑप्ट-आउट विकल्प की मांग के लिए RT-PCR सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा- यदि कोई कैंडिडेट्स, परिवार के सदस्यों के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑप्ट आउट की रिक्वेस्ट के साथ दिया जाता है तो उसे RTPCR रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। 
 

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