21 सिंतबर से स्कूल खुलने पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की गाइडलाइंस, 9-10th के बच्चों को फॉलो करने होंगे ये नियम

सभी स्टूडेंट्स को जहां तक हो सकेगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आपस में 6 फिट की दूरी बनाकर रखनी है। स्कूल में फेस कवर या मास्क का प्रयोग मेनडेटरी है, यानी लगाना ही लगाना है।
 

करियर डेस्क. School Reopening: यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 21 सितंबर से क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। स्कूल खुलने के साथ ही इन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होगा। ये गाइडलाइंस अनलॉक 4.0 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का भरपूर पालन करती हैं।

अभी स्कूल पूरी तरह नहीं खुल सकते केवल पार्शियल रीओपनिंग होगी, जिसके लिए भी स्कूलों को हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी एसओपीज (SOPs) का पालन करना होगा। 

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अभी स्कूल केवल हायर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खुल रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान और ज्यादा न हो। अभी स्कूलों की रीओपनिंग वॉलेंटियर बेसिस पर हो रही है और इस बार की रीओपनिंग की खासियत यह है कि स्टूडेंट्स को स्कूल आने से पहले अपने पैरेंट्स से इस बाबत एक डिक्लेयरेशन साइन कराके देना होगा कि वे इस माहौल में अपने बच्चे को स्कूल भेजने को तैयार हैं, जो स्कूल खुलेंगे उन्हें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा।

SOP की मुख्य बातें –

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