
करियर डेस्क. मध्यप्रदेश (madhya Pradesh) के शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार (self-employment) से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana 2021) को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 वर्ष अवस्था तक के न्यूनतम 12वीं पास युवाओं को मिलेगा। योजना में विनिर्माण इकाई के लिये एक लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएं तथा सेवा इकाई अथवा खुदरा व्यवसाय के लिये एक लाख से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाएं मान्य की जायेगी।
एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
कितना मिलेगा ऋण
राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से हितग्राही को अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होगा। साथ ही बैंक ऋण के लिये कोई कोलेट्रल सिक्यूरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करें
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के गारंटी फ्री लोन लाभार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। जिससे कि वह अपना उद्यम स्थापित करके रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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