NEET 2020: सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों की रिव्यू पिटीशन खारिज की, 13 सितंबर को ही होगी नीट परीक्षा

इस फैसले के खिलाफ 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले राज्यों में पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं।

Asianet News Hindi | Published : Sep 4, 2020 9:54 AM IST / Updated: Sep 04 2020, 03:53 PM IST

करियर डेस्क. Supreme Court on JEE- NEET 2020: जेईई- नीट रद्द करने की मांग को लेकर दायर छह राज्यों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। याचिका में 17 अगस्त दिए गए कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग भी की गई है।

28 अगस्त को दायर की याचिका

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कोर्ट ने 17 अगस्त के फैसले में परीक्षा तय शेड्यूल से कराने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले राज्यों में पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं।

महामारी और बाढ़ की वजह से परीक्षा स्थगित करने की मांग

देश भर में महामारी और कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्टूडेंट्स, पैरेंट्स, कई छात्र संगठन और राजनीतिक दलों ने परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने विरोध के बावजूद कोरोना से बचाव के लिए जरूरी गाइडलाइंस के साथ जेईई मेन 1 सितंबर से शुरू कर दी गई है। यह 6 सितंबर तक चलेगी। उधर, मेडिकल में एडमिशन के लिए होने वाला नीट 13 सितंबर को किया जाना है।

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