मजीठिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई, CJI बोले- चुनाव से पहले कार्रवाई करना दुखद

Published : Jan 31, 2022, 03:19 PM ISTUpdated : Jan 31, 2022, 04:19 PM IST
मजीठिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई, CJI बोले- चुनाव से पहले कार्रवाई करना दुखद

सार

पंजाब सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें आरोप लगाया कि कनाडा के ड्रग्स तस्कर जसप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ के आवास पर ठहरते रहे हैं। मजीठिया ने उसे सरकारी गाड़ी और गैनमन दे रखा था। 

मनोज ठाकुर, नई दिल्ली। आज का दिन पंजाब अकाली दल के लिए खासा राहत भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के सीनियर लीडर बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगा दी। मजीठिया को चुनाव प्रचार करने की भी इजाजत दी गई। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान है। मजीठिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। सीजीआई रमना ने कहा- चुनाव से पहले इस तरह से मामले आना दुखद है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और कहा- चुनाव के वक्त इस तरह का केस दर्ज करना ही चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि मजीठिया पर नशे तस्करी के आरोप में केस दर्ज करने को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रही थी। 

पंजाब सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें आरोप लगाया कि कनाडा के ड्रग्स तस्कर जसप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ के आवास पर ठहरते रहे हैं। मजीठिया ने उसे सरकारी गाड़ी और गैनमन दे रखा था। आरोप यह भी है कि मजीठिया चुनाव में उनसे फंड लेते थे। इन आरोपों के बाद पंजाब में अकाली दल को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। 

सिद्धू की सियासी साजिश बेनकाब
अब कोर्ट का आदेश आते ही अकाली दल कांग्रेस खासतौर पर सिद्धू पर हमलावर हो गया। अकाली दल की ओर से कहा गया- सिद्धू की सियासी साजिश बेनकाब हो गई। मजीठिया की हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पहले तीन दिन  गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 31 जनवरी को सुनवाई की तारीख निश्चित की थी।

अकाली दल में गजब का उत्साह
मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को रेगुलर बेल के लिए ट्रायल कोर्ट मे याचिका दायर करने को कहा है। इस आदेश के आते ही अकाली दल पंजाब में गजब का उत्साह बना हुआ है। क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस तरह से जमानत याचिका खारिज की थी, इससे अकाली दल में मायूसी थी। लेकिन आज निर्णय के बाद अकाली दल  के नेताओं व कार्यकर्ता उत्साहित है। 

मजीठिया पर साजिश के तहत आरोप लगाए गए
मजीठिया पर ड्रग्स तस्करी का आरोप है। इस मामले में पंजाब के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मोहाली में एफआइआर दर्ज की गई थी। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की। लेकिन, वह गिरफ्तार नहीं हुए। मजीठिया की जमानत की याचिका मोहाली कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद ही वह हाईकोर्ट गए थे। जमानत मिलने के बाद मजीठिया ने एक बार फिर से सिद्धू के खिलाफ जोरदार हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने उन्हें फंसाने की कोशिश की। उनके खिलाफ साजिश रची कि वह चुनाव में हिस्सा ना ले सकें। अपना चुनाव प्रचार ना कर सके। आज उसकी सारी साजिश विफल हो गई। उन्होंने कहा कि कानून पर उनका पूरा यकीन है। वह आरोपों से साफ बरी होंगे। क्योंकि यह आरोप उन पर साजिश के तहत लगाए गए हैं। 

कांग्रेस और सिद्धू के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश
मजीठिया ने सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट से चुनाव में ताल ठोक रखी है। मजीठिया ने सिद्धू पर आरोप लगाया कि उसने झूठे मामले में फंसाया है। लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद उसकी साजिश विफल जो गई है। मजीठिया का जिस तरह से जमानत मिली है, इससे अब अकाली दल कांग्रेस के लिए खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। अकाली दल के सभी सीनियर नेताओं ने एक साथ हमला बोल दिया है। 

मजीठिया को जमानत मिलते ही अकाली दल को मिली बूस्टर डोज
सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है, अब इस टिप्पणी को आधार बनाकर अकाली दल चुनाव में पंजाब के मतदाता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुट गया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा- मजीठिया पर मामला बनता नहीं था। उस पर सिद्धू ने जबरदस्ती मामला दर्ज कराया है। कुल मिलाकर आज का दिन अकाली दल के लिए खासा राहत भरा रहा। क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग मजीठिया मामले पर टिक गई थी। यदि मजीठिया को आज जमानत ना मिलती तो अकाली दल के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका होता। अब जबकि जमानत मिल गई, इसलिए अकाली दल कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला।

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