अनिल कपूर की इजाजत के बिना इस्तेमाल किया उनका नाम, आवाज या तस्वीर तो हो जाएगी मुश्किल, जानें क्या है पूरा मामला

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर इस्तेमाल हो रहे अनिल कपूर के आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस खबर से अनिल कपूर को बड़ी राहत मिली है।

एंटरटेनमेंट डेस्क. बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसके तहत एक्टर ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके नाम से इस्तेमाल हो रही चीजों पर भी नाराजगी जाहिर की थी। ऐसे में अब कोर्ट ने अनिल कपूर के नाम, आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

हाई कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

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दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अनिल कपूर की आवाज, नाम या फोटो का उनकी इजाजत के बिना कमर्शियल परपज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं उनकी इजाजत के बगैर उनकी फोटो, आवाज या वीडियो का मिसयूज किया जाएगा तो उसे कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें अनिल ने अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। अनिल कपूर ने यह अर्जी इस वजह से डाली थी, क्योंकि कई सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफार्म्स उनके नाम के इनिशियल AK या फिल्म कैरेक्टर्स के नाम लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई, आदि जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं उनके नाम, तस्वीर या यहां तक कि उनकी आवाज का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से अनिल ने इसे रोकने के लिए कोर्ट का रुख किया।

इससे पहले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस मामले में कोर्ट की ओर रुख किया था। वहीं कोर्ट ने भी उन्हें राहत दे दी थी। अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश उनकी एक याचिका पर दिया, जिसमें वे पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे।

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