
एंटरटेनमेंट डेस्क. जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज औ अन्य चीजों का यूज किया जा रहा है, जिससे उनकी सेलिब्रिटी इमेज को नुकसान हो रहा है। इसी पर अब कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट का कहना है कि बिना एक्टर की परमिशन के कोई भी अपने फायदे के लिए उनके नाम, आवाज या पहचान का यूज नहीं कर सकता। बता दें कि जैकी ने याचिका लगाई थी और उसमें बताया था कि कुछ सोशल मीडिया AI की मदद से उनकी पहचान का इस्तेमाल कर जमकर रुपए कमा रहा है। इसके अलावा उनसे जुड़े कुछ नाम जैसे जैकी, भिड़ू और जग्गू दादा का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। इन्हीं सब पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जैकी श्रॉफ के मामले पर सुनवाई
जस्टिस संजीव नरूला की बैंच में जैकी श्रॉफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें इंटरनेट पर उनके नाम, इमेज, समानता, आवाज और उनके व्यक्तित्व के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा की मांग की गई थी। उनकी ट्रेडमार्क लाइनों 'भिड़ू' और 'भिड़ू का खोपचा' के रजिस्टर मालिक होने के बावजूद मामले में कहा गया कि कई कंपनियां वॉल आर्ट, माल, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेच रही, जिनमें जैकी श्रॉफ की फोटोज हैं। जैकी के वकील ने तर्क दिया कि किसी सेलिब्रिटी के नाम, इमेज, आवाज कानून के तहत संरक्षित हैं और इनका यूज बिना उनकी इजाजत के नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना है कि सेलिब्रिटी होने के नाते जैकी श्रॉफ के पास अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने का राइट है। अगर कोई उनके नाम और पहचान की मदद से पैसे कमा रहा है, तो एक्टर के पास पूरा अधिकार है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले। इतना ही नहीं कोर्ट ने कई लोगों को नोटिस भी जारी किया है।
जैकी श्रॉफ का वर्कफ्रंट
बात जैकी श्रॉफ के वर्कफ्रंट की करें तो वे बॉलीवुड और साउथ के अलावा दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम करते हैं। वे आखिरी बार 2023 में ओटीटी पर स्ट्रीम हुई फिल्म मस्ती में रहने का में नजर आए थे। उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वे टू जीरो वन फोर, बेबी जॉन, सिंघम अगेन और बाप में नजर आएंगे। इनमें से कुछ फिल्मों की शूटिंग फिलहाल जारी है।
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