
एंटरटेनमेंट डेस्क. सिंगर-रैपर हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी तलवार के तलाक को दिल्ली एक कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। उनकी 13 साल की शादी अब ऑफिशियली टूट गई है। फैमिली कोर्ट के प्रिसिंपल जज परमजीत सिंह ने मामले में दायर किए गए सेकंड मोशन को मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ढाई साल से चल रहे मुक़दमे का खात्मा हो गया है। खास बात यह है कि शालिनी ठाकुर ने हनी सिंह पर लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों को वापस ले लिया है।
क्या है सेकंड मोशन?
हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार सेकंड मोशन तलाक की याचिका लगाने के 6 से 18 महीने के अंतराल के बाद पेश किया जाता है। अंतराल में दी गई अवधि का उद्देश्य तलाक की मांग कर रही दोनों पार्टियों को पुनर्विचार और अपने रिश्ते को एक और मौक़ा देना होता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हनी सिंह के वकील ईशान मुखर्जी ने अपने बयान में कहा, "सेकंड मोशन एक्सेप्ट कर लिया गया है और तलाक की डिक्री जारी कर दी गई है।" हालांकि, ईशान ने अन्य कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह प्राइवेट वैवाहिक मामला है। वहीं, शालिनी की ओर से इस मामले की पैरवी एडवोकेट विवेक सिंह कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया।
कब हुई थी हनी सिंह और शालिनी ठाकुर की शादी?
हनी सिंह और शालिनी ठाकुर की शादी जनवरी 2011 में हुई थी। अगस्त 2021 में शालिनी ठाकुर ने दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। हालांकि, हनी सिंह ने उन पर लगे आरोपों को गलत बताया था। सितम्बर 2022 में हनी और शालिनी ने आपसी सहमति से हिंदू मैरिज एक्ट 13B के तहत तलाक के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनकी तलाक की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें 6 महीने का वक्त दिया था, ताकि वे इस पर पुनर्विचार कर सकें।
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