पुष्पा-2 भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत, जानिए पूरा अपडेट

पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुए भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने उन्हें 50 हजार के बेल बॉन्ड पर रिहा किया।

Pushpa 2 stampede case: पुष्पा-2 प्रीमियर के दौरान थिएटर भगदड़ मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत मिल गई है। अल्लू अर्जुन को कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट ने साउथ फिल्म स्टार को कोर्ट ने 50 हजार रुपये का बेल बांड और दो जमानतदारों को पेश करने का निर्देश दिया है। भगदड़ मामले में एक्टर पहले से ही अंतरिम बेल पर बाहर थे। भगदड़ मामले में विधानसभा तक में हंगामा हो चुका है।

13 दिसंबर को पुलिस ने किया था अरेस्ट

भगदड़ कांड में बीते 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया था। हालांकि, कुछ ही घंटों बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि वह अभिनेता हैं उनको हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। देश के नागरिक अधिकार सबके लिए एकसमान हैं।

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24 दिसंबर को थाने में पुलिस ने की थी पूछताछ

फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन, 24 दिसंबर 2024 को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस ने समन देकर अल्लू अर्जुन को बुलाया था। थाने में उनके साथ उनके पिता और फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद के अलावा लीगल टीम भी थी। सेंट्रल जोन के डीसीपी अक्षांश यादव की अगुवाई में टीम ने उनसे पूछताछ की थी। दरअसल, थिएटर में मची भगदड़ को लेकर पुलिस का दावा है कि अल्लू अर्जुन के बिना बताए जाने की वजह से थिएटर में भीड़ बेकाबू हो गई जिससे भगदड़ मच गई। हादसे में एक महिला रेवती की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया जोकि आईसीयू में जीवन मौत के बीच झूल रहा।

4 दिसंबर को मची थी भगदड़

हैदराबाद में हुई 4 दिसंबर को पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन, थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। चिक्काडपल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में BNS की धाराओं 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 118(1) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि, देर शाम को उनको अंतरिम जमानत मिल गई। करीब एक दिन जेल में बिताने के बाद अगले दिन 14 दिसंबर को वह जेल से बाहर आ सके।

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