'ठग लाइफ' कंट्रोवर्सीः 'कमल हासन के लेटर में सिर्फ एक शब्द जोड़ दो...', पढ़ें कोर्ट के अंदर क्या हुआ

Published : Jun 03, 2025, 04:23 PM ISTUpdated : Jun 03, 2025, 04:39 PM IST
'ठग लाइफ' कंट्रोवर्सीः 'कमल हासन के लेटर में सिर्फ एक शब्द जोड़ दो...', पढ़ें कोर्ट के अंदर क्या हुआ

सार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हासन से माफी की मांग की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 'ठग लाइफ' की रिलीज़ अब अधर में है, अगली सुनवाई 10 जून को।

बेंगलुरु: मणिरत्नम द्वारा निर्देशित और कमल हासन अभिनीत तमिल गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म 'ठग लाइफ' 5 जून को रिलीज़ नहीं होगी। 'ठग लाइफ' के कर्नाटक में बैन होने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हासन से माफी मांगने को कहा। माफी मांगने से इनकार करते हुए, कमल हासन ने कोर्ट को बताया कि फिल्म की कर्नाटक में रिलीज़ ज़रूरी नहीं है.

इसके बाद, केस की अगली सुनवाई 10 जून को दोपहर 3:30 बजे होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार और फिल्म चैंबर को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी बहादुरी दिखाने से बेहतर समझदारी से काम लेना होता है। 5 जून को कमल हासन की नई फिल्म 'ठग लाइफ' रिलीज़ होनी थी, लेकिन केस का फैसला ना होने के कारण, फिल्म कर्नाटक में रिलीज़ नहीं होगी.

दोपहर बाद केस की सुनवाई फिर शुरू हुई, जहाँ कमल हासन के वकील ने कहा कि माफी मांगने के लिए मजबूर करना गलत है। कोर्ट ने कहा कि कमल हासन फिल्म चैंबर से बात करें, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान, कमल हासन ने कर्नाटक फिल्म चैंबर को लिखा एक खत कोर्ट में पेश किया। उनके वकील ने कहा कि खत में लिखी बातों पर ध्यान दिया जाए। जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि खत में बस एक शब्द जोड़ने की ज़रूरत है.

कोर्ट का इशारा कमल हासन की माफी की तरफ था। जज ने कहा कि ज़बरदस्ती माफी मांगने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात कई तरीकों से कही जा सकती है, और माफी के लिए बस एक शब्द काफी है। कोर्ट ने फिर याद दिलाया कि अगर कमल हासन माफी मांग लें तो मामला खत्म हो जाएगा। कमल हासन के वकील ने कहा कि खत में उन्होंने लिखा है कि उन्हें कन्नड़ भाषा और कर्नाटक के लोगों से बहुत प्यार है.

लेकिन, हाईकोर्ट ने कहा कि कमल हासन को अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि फिल्म चैंबर के जवाबी खत में 'माफी' शब्द नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप चाहे कमल हासन हों या कोई और, लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि अगर कन्नड़ भाषा से प्यार है तो एक 'माफी' शब्द बोलने में क्या दिक्कत है?

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