बिना इंश्योरेंस के चला रहे हैं टू व्हीलर तो हो जाएं सावधान, भरना पड़ सकता है बड़ा जुर्माना

Published : Sep 28, 2021, 09:56 PM ISTUpdated : Sep 28, 2021, 10:06 PM IST

ऑटो डेस्क । भारत में सड़कों पर सबसे ज्यादा दो पहिया वाहन दौड़ते हैं। वहीं इसमें दुर्घटना के बाद सबसे ज्यादा क्षति की भी आशंका होती है। देश में आमतौर पर देखा गया है कि बाइक या मोपेड के इंश्योरेंस को लेकर लोग बेपरवाह रहते हैं। टू व्हीलर खरीदने के कुछ सालों बाद वाहन चालक इसका इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, देखिए किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों जरुरी है.. 

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बिना इंश्योरेंस के चला रहे हैं टू व्हीलर तो हो जाएं सावधान, भरना पड़ सकता है बड़ा जुर्माना

 दो पहिया गाड़ियों का इंश्योरेंस प्लान जो किसी भी दुर्घटना, चोरी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाइक या बाइक चालक को होने वाले क्षति के खिलाफ कवरेज प्रदान करता है। यह आपके खिलाफ होने वाले दुर्घटना दावे से भी आपको बचाता है। गाड़ी का बीमा होने पर आप निश्चिंत होकर ड्राइव कर सकते हैं, ये आपको टेंशन फ्री रखता है।   

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  यदि आपका टू व्हीलर क्षतिग्रस्त हो जाताा है, बीमित राशि आप प्राप्त कर सकते हैं।  IRDAI ने भारत में सभी दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की थर्ड पार्टी पॉलिसी होना अनिवार्य कर दिया है, ताकि वाहन खरीदने की अवधि से लेकर भारत में सड़कों पर वैध तरीके से वाहन चलाए जाएं। यदि आपको वाहन पुराना है और आपने थर्ड पार्टी पॉलिसी नहीं ली है तो जल्द से जल्द इसे ले लें, अन्यथा आपको  बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है।  

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टू व्हीलर  इंश्योरेंस  है जरूरी
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, मोटर वाहनों के सभी मालिकों को वैलिड व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। यदि आप देश की सड़कों पर कानूनी रूप से गाड़ी चलाना चाहते हैं तो कम से कम थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है।

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यह आपको वित्तीय सुरक्षा भी देता है। यह बीमित  वाहन को नुकसान से बचाने, थर्ड पार्टी की संपत्ति और सवार, पैदल यात्री या सवार को शारीरिक चोट के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

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इन घटनाओं के खिलाफ भी देता है सुरक्षा
टू व्हीलर इंश्योरेंस आपके वाहन को आग, भूकंप, दुर्घटना, चोरी या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान या क्षति पॉलिसी के तहत कवर करता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको उसक्षति से भी बचाता है, जो आपकी ड्राइविंग के दौरान भूलवश आपसे हुई है, किसी भी थर्ड पार्टी चोट, मौत या क्षति के कारण संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो कंपनी आपके खिलाफ हुए दावे का भुगतान करती है। 
 

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टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी की विशेषताएं
 टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान आपके वाहन को  वित्तीय कवरेज प्रदान करती है। देश की सड़कों पर कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए टू व्हीलर इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। यह आपको सजा या जुर्माने के  भुगतान  से बचाता है। 
 

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इसके अलावा बीमा कंपनी 1 लाख रुपये तक दुर्घटना कवर प्रदान करती है, जो पॉलिसीधारक को स्थायी या अस्थायी अक्षमता होने या दुर्घटनाग्रस्त मौत के मामले में दी जाती है। एक वैध बीमा प्लान के साथ आप टेंशन मुक्त रहते हैं। आपको अपने वाहन की  क्षति की मरम्मत खर्चों के खिलाफ वित्तीय रूप से सुरक्षा प्राप्त करेंगें जिससे आपका खर्च बचता है।

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