अब इस सरकारी स्कीम में मिलेगा 7 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा फायदा, इसमें एकमुश्त होता है रकम का भुगतान

बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बड़ा फैसला किया है। इससे कर्मचारियों को फायदा होगा। इस फैसले से कर्मचारियों की दुर्घटना से या स्वाभाविक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को ज्यादा सहूलियत होगी। उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा रकम का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा भी उन्हें और सुविधा मिलेगी। जानें इसके बारे में विस्तार से। 
(फाइल फोटो)

Asianet News Hindi | Published : Sep 10, 2020 10:17 AM IST

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अब इस सरकारी स्कीम में मिलेगा 7 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा फायदा, इसमें एकमुश्त होता है रकम का भुगतान

ईपीएफओ ने मैक्सिमम एश्योरेंस लिमिट बढ़ाया
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने  कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम एश्योरेंस की लिमिट बढ़ा दिया है। अब इम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस (EDLI) स्कीम 1976 के तहत मिलने वाला मैक्सिमम एश्योरेंस बैनिफिट 7 लाख रुपए होगा, जो अभी 6 लाख रुपए है।  
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सीबीटी की बैठक में लिया फैसला
यह फैसला श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी (CBT) EPF की बैठक में लिया गया। यह बैठक वर्चुअली हुई। इसमें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए EPF पर ब्याज दर भी तय की गई।
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क्या तय हुआ बैठक में
इस बैठक में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) ने मैक्सिमम सम एश्योर्ड को बढ़ाने का फैसला किया। यह तय किया गया कि इम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस (EDLI) स्कीम 1976 के तहत मैक्सिमम सम एश्योर्ड को मौजूदा 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया जाए।
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नियम में संशोधन को मिली मंजूरी
इसके लिए बोर्ड ने इम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस (EDLI) 1976 के पैराग्राफ 22(3) में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस फैसले से स्कीम के सदस्यों की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उन पर निर्भर फैमिली मेंबर्स को अतिरिक्त मदद मिल सकेगी।
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क्या है EDLI स्कीम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने मेंबर इम्प्लॉइज को जीवन बीमा की सुविधा भी देता है। EPFO के सभी सब्सक्राइबर EDLI 1976 स्कीम के ​तहत कवर होते हैं। EDLI स्कीम का क्लेम मेंबर इम्प्लॉई के नॉमिनी की ओर से इम्प्लॉई की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जा सकता है। 
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अब इन्हें भी मिलेगा फायदा
अब EPFO की ओर से यह फायदा उन कर्मचारियों के परिवारिक सदस्यों को भी दिया जा रहा है, जिन्होंने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीने के भीतर एक से ज्यादा कंपनियों में नौकरी की हो। इसमें रकम का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। EDLI में इम्प्लॉई को कोई रकम नहीं देनी होती है। कर्मचारी के बदले कंपनी ही प्रीमियम जमा करती है।
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