नौकरी चली गई तो भी 2 साल तक सरकार देती रहेगी पैसे, कुछ यूं आप भी उठा सकते हैं स्कीम का फायदा

बिजनेस डेस्क। कोरोना महामारी की वजह प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की नौकरियां जाने का खतरा बढ़ गया है। लॉकडाउन में कई औद्योगिक इकाइयां बंद हैं। इसके साथ ही दूसरे कारोबार पर भी गहरा संकट मंडरा रहा है। इस महामारी के चलते लाखों की संख्या में लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन जो लोग ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जहां उनका पीएफ या ईएसआई कटता है तो उन्हें ज्यादा घबराने की जरूत नहीं है। सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसका लाभ उठा कर वे दो साल तक नौकरी जाने के बावजूद पैसे ले सकते हैं।

Asianet News Hindi | Published : May 11, 2020 8:12 AM IST / Updated: May 11 2020, 08:12 PM IST
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नौकरी चली गई तो भी 2 साल तक सरकार देती रहेगी पैसे, कुछ यूं आप भी उठा सकते हैं स्कीम का फायदा

क्या है ये योजना
यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, तो 24 महीने तक उसे सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे।

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इसके लिए योजना में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसकी डिटेल जानकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट से ली जा सकती है। 

78 दिनों का अंशदान है जरूरी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का बेरोजगारी के पहले अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान जरूरी माना गया है।

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इस योजना के तहत ईएसआईसी चोट के कारण स्थाई अशक्तता या नौकरी जाने पर 24 महीने के लिए मासिक नकद भुगतान करता है। नौकरी जाने पर यह एक बड़ी राहत की बात होती है।

रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए ईएसआईसी की बेवसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म को भरने के बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम के किसी ब्रांच में इसे जमा करना होगा।

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इसके साथ 20 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से एफिडेविट भी देना होता है। इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाता है। अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा नहीं है, पर जल्दी यह शुरू हो सकती है। इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही मिल सकता है।

 

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किसे नहीं मिल सकता फायदा
इस योजना का लाभ वे लोग नहीं उठा सकते, जिन्हें किसी गलत व्यवहार की वजह से कंपनी से निकाला गया हो। अगर किसी कर्मचारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।

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जिन लोगों ने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया है, उन्हें भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकता।   

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