New Year 2021 : 1 जनवरी से शुरू होगी चुनावी बॉन्ड की बिक्री, जानें क्या है इसकी खासियत

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार (Central Government) ने इलेक्टोरल बॉन्ड के 15वें ट्रेंच को मंजूरी दे दी है। यह 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे के विकल्प के तौर पर लाया गया है। माना जा रहा है कि इससे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। वित्त मंत्रालय  (Finance Ministry) ने एक बयान जारी कर के कहा है कि 15वें चरण के इलेक्टोरल बॉन्ड के इश्यू और उसके नकदीकरण के लिए लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अधिकृत किया गया है। बयान के मुताबिक, इन बॉन्ड्स को इश्यू करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की 29 ब्रांचेज को अधिकृत किया गया है।
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Dec 30, 2020 7:12 AM IST

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New Year 2021 : 1 जनवरी से शुरू होगी चुनावी बॉन्ड की बिक्री,  जानें क्या है इसकी खासियत
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इन बॉन्ड्स को इश्यू करने के लिए कुछ चुनिंदा शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शाखाओं को अधिकृत किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये ब्रांच पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ में स्थित हैं। (फाइल फोटो)
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यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स की 15वीं ट्रेंच है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले बैच को 1-10 मार्च 2018 के बीच इश्यू किया गया था। पिछली बार इसे अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इश्यू किया गया था। (फाइल फोटो)
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इस योजना के प्रावधानों के मुताबिक, इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक, भारत में इनकॉरपोरेटेड या स्थापित कंपनियां खरीद सकती हैं। इनके अलावा सिर्फ वही रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकती हैं, जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान कुल मतदान में कम से कम 1 फीसदी मत प्राप्त हुए हों। इन बॉन्ड को इश्यू करने के लिए सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही अधिकृत किया गया हैय़ (फाइल फोटो)
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ये बॉन्ड्स जारी होने के बाद से सिर्फ 15 दिनों तक के लिए ही वैलिड रहते हैं। योजना के प्रावधानों के मुताबिक, जारी होने के 15 दिन बाद अगर इस बॉन्ड को जमा कराया जाता है, तो उस राजनीतिक पार्टी को भुगतान नहीं मिलेगा, जिसके लिए चंदा दिया गया है। राजनीतिक पार्टी जिस दिन बॉन्ड जमा करेगी, उसी दिन उसके खाते में इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। (फाइल फोटो)
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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2021 से 10 जनवरी, 2021 तक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चुनावी बॉन्ड जारी करेगा और उसके लिए भुगतान करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये 29 अधिकृत शाखाएं पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ में हैं। (फाइल फोटो)
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ये इलेक्टोरल बॉन्ड 1000, 10,000 और 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मल्टीपल में खरीदे जा सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ वही खरीद सकते हैं, जिनके अकाउंट का केवाईसी (KYC) वेरिफाइड होगा। बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले का नाम नहीं होगा। इसकी डिटेल्स सिर्फ बैंक के पास रहेगी। बता दें कि इन बॉन्ड्स पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। (फाइल फोटो)
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