अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो गया या खो गया हो तो जानें फिर कैसे बनावाएं

बिजनेस डेस्क। परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड (Pan Card) आज के समय में सबसे जरूरी डॉक्युमेंट बन हो गया है। अगर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना हो, कहीं निवेश करना हो या कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे कई काम हैं जो पैन कार्ड के बिना नहीं हो सकते। पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर भी किया जाता है। अगर पैन कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो भारी मुसीबत पैदा हो जाती है। ऐसा होने पर कई लोग काफी घबरा जाते हैं। लेकिन पैन कार्ड को दोबारा बनवाया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन प्रॉसेस अपनाया जा सकता है।
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Sep 28, 2020 4:54 AM IST

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अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो गया या खो गया हो तो जानें फिर कैसे बनावाएं

क्या है प्रॉसेस
पैन कार्ड दोबारा तब बनवाना संभव है, जब उसके ब्योरे में कोई बदलाव नहीं करना हो। इस सुविधा का लाभ वे लोग ले सकते हैं, जिनका पैन एप्लिकेशन ऑनलाइन प्रॉसेस किया गया हो। वे लोग भी आसानी से दोबारा पैन कार्ड बनवा सकते हैं, जिन्होंने ई-फाइलिंग पोर्टल पर इंस्टेंट ई-पैन फैसिलिटी से पैन कार्ड हासिल किया हो।
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कहां दें एप्लिकेशन
पैन कार्ड खो जाने की स्थिति में दोबारा पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लिकेशन देना होगा। इसके लिए आप इस लिंक https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html पर क्लिक कर एप्लिकेशन दे सकते हैं।
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क्या देने होंगे डिटेल्स
दोबारा पैन कार्ड बनवाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म भरने की जरूरत पड़ती है। इसमें पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि जैसे डिटेल्स भरने होंगे। कार्ड का रिप्रिंट हासिल करने के लिए आदेवनकर्ता को आधार कार्ड के डिटेल्स के इस्तेमाल की सहमति देनी होगी। फॉर्म सब्मिट करने के लिए कैप्चा ऑथेंटिकेशन कोड भरना होगा।
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क्या लगेगा चार्ज
दोबारा रिप्रिंट किए गए कार्ड को आवेदनकर्ता के पते पर भेजने के लिए डिस्पैच का चार्ज लगता है। भारत में कहीं भी कार्ड को डिस्पैच करने के लिए 50 रुपए का शुल्क लगत है। वहीं, विदेशों में कार्ड भेजने के लिए 959 रुपए लगते हैं। 
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इन बातों का रखना होगा ध्यान
अगर दोबारा पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) की वेबसाइट पर किया गया हो तो इस https://www.pan.utiitsl.com/PAN/mainform.html लिंक पर क्लिक करें। इसके साथ ही रिकॉर्ड में अपडेट किया गया मोबाइल नंबर और पैन कार्ड में दिया गया नंबर एक ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो बदलाव करने के लिए अनुरोध करना होगा। 
(फाइल फोटो)
 

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