PF Transfer : एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करना है फंड, तो ऑनलाइन इस प्रॉसेस से हो जाएगा काम
बिजनेस डेस्क। निजी संस्थानों में काम करने वाले लोगों को भी इम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF) की सुविधा मिलती है। अगर कोई अपनी नौकरी बदलता है, तो पीएफ (PF) अकाउंट भी बदल जाता है और नई कंपनी में पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन नए अकाउंट में जाने लगता है। ऐसे में, एक से ज्यादा नौकरी बदलने वाले लोगों के कई पीएफ अकाउंट हो जाते हैं। इन सभी अकाउंट में पैसा जमा रहता है। अगर कोई अपने पुराने पीएफ अकाउंट से पैसा किसी दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है, तो इसके लिए सुविधा मौजूद है।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने मेंबर इम्प्लॉइज को पीएफ (PF) का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। इस सुविधा के तहत इम्प्लॉई घर बैठे अपना पैसा एक पीएफ अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
ऑनलाइन एक पीएफ अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रासंफर की प्रॉसेस बेहद आसान है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि पीएफ ट्रांसफर की प्रॉसेस के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। (फाइल फोटो)
पीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) ईपीएफओ (EPFO) के मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर एक्टिवेट होना चाहिए। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी (OTP) इसी नंबर पर भेजा जाएगा। (फाइल फोटो)
अकाउंट ट्रांसफर के लिए कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर उसके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ लिंक होना चाहिए। इसके अलावा, पिछली नियुक्ति की डेट ऑफ एग्जिट पहले से होनी चाहिए। अगर यह नहीं है, तो उसे पहले अपडेट कराना होगा। इम्प्लॉयर द्वारा ई-KYC पहले से मंजूर होनी चाहिए। (फाइल फोटो)
अकाउंट ट्रांसफर की ऑनलाइन प्रॉसेस में पिछली मेंबर आईडी के लिए सिर्फ एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट मंजूर की जाएगी। अप्लाई करने से पहले मेंबर प्रोफाइल के अंदर दी गई सभी निजी जानकारी को वेरिफाई और कन्फर्म करना होगा। वैलिड पहचान प्रमाण (पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस) की सॉफ्ट कॉपी भी तैयार रखनी होगी। (फाइल फोटो)
पीएफ ट्रासंफर के लिए EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा। इसके बाद UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद ‘Online Services’ पर जाकर ‘वन मेंबर–वन EPF अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वर्तमान नियुक्ति से जुड़ी जानकारी और पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करना जरूरी है। (फाइल फोटो)
ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता में से किसी एक को चुनना होगा। इसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होल्डिंग (DSC) की उपलब्धता के आधार पर चुनना होता है। दोनों में से किसी भी नियोक्ता को चुनकर मेंबर आईडी या UAN देना होगा। सबसे आखिर में ‘Get OTP’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद UAN में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। फिर उस ओटीपी को डालकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। (फाइल फोटो)
ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर प्रॉसेस के दौरान एक ट्रैकिंग आईडी भी जनरेट होती है। इसका इस्तेमाल एप्लिकेशन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारी को ट्रांसफर क्लेम फॉर्म (फॉर्म 13) डाउनलोड करना होगा। कुछ मामलों में कर्मचारी को ईपीएफ (EPF) ट्रांसफर की प्रॉसेस को पूरा करने के लिए कंपनी में यह फॉर्म जमा करना होता है। (फाइल फोटो)