बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के दौरान अगर किसी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसे निकाले हैं, तो उसके लिए इसकी जानकारी देना जरूरी है। निकाली गई राशि टैक्स के दायरे से बाहर होने के बावजूद भी यह जानकारी देनी पड़ती है। कोई भी कर्मचारी 5 साल की सेवा लगातर पूरी कर लेने पर भविष्य निधि (EPF) से राशि निकाल सकता है। वहीं, अगर कोई कर्मचारी 5 साल पूरा होने से पहले अपना पीएफ (PF) निकाल लेता है, तो उसे आयकर विभाग के नियमों के हिसाब से टैक्स जमा करना पड़ता है।
(फाइल फोटो)