इस स्कीम में हर महीने मिलेगी 5 हजार की पेंशन, मगर 1 जुलाई से बदलने जा रहा है ये नियम

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम 'अटल पेंशन योजना' (APY) में ऑटो डेबिट छूट की समय सीमा 30 जून को खत्म होने जा रही है। 1 जुलाई से इस योजना में निवेश करने वाले लोगों के अकाउंट से ऑटो डेबिट एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। बता दें कि यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है। लॉकडाउन की वजह से इसमें निवेश नहीं करने की छूट मिली थी, जो 30 जून को खत्म होने जा रही है। इस योजना में 5 हजार रुपए तक हर महीने पेंशन मिलती है।
 

Asianet News Hindi | Published : Jun 27, 2020 6:58 AM IST / Updated: Jun 27 2020, 12:33 PM IST

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इस स्कीम में हर महीने मिलेगी 5 हजार की पेंशन, मगर 1 जुलाई से बदलने जा रहा है ये नियम

PFRDA ने रोकने का दिया था निर्देश
कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बैंकों को अटल पेंशन योजना के तहत ऑटो डेबिट 30 जून तक रोकने का निर्देश दिया था।
 

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क्या कहा था  PFRDA ने
पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कहा था कि इस योजना में निवेश करने वाले ज्यादातर लोग समाज के निचले तबके से आते हैं। ये लोग अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। इन लोगों पर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसलिए इनका ऑटो डेबिट रोकने का फैसला लिया गया था।

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मेल कर के दी जानकारी
बहरहाल, 1 जुलाई से फिर से ऑटो डेबिट शुरू किए जाने के बारे में मेल कर के जानकारी दी गई है। PFRDA ने सभी अकाउंट होल्डर्स को मेल कर के बतला दिया है कि 1 जुलाई से ऑटो डेबिट फिर शुरू कर दिया जाएगा। 

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नहीं लगेगी पेनल्टी
अटल पेंशन स्कीम में निवेश करने वालों को भेजे गए मेल में पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने  बतलाया है कि 30 अगस्त, 2020  तक अगर किसी का पेंशन अकाउंट रेग्युलराइज्ड नहीं रहा, तो उससे पेनल्टी नहीं ली जाएगी। मेल में लिखा गया है कि अगर अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 के लिए नॉन डिडक्टेड एपीवाई योगदान नियमित नहीं  है तो उससे पेनल्टी नहीं वसूल किया जाएगा।
 

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देर से पैसे जमा करने पर लगती है पेनल्टी
अटल पेंशन योजना में अगर कोई अकाउंट होल्डर समय पर पैसे जमा नहीं करता है, तो उसे पेनल्टी देनी पड़ती है। अटल पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 100 रुपए के योगदान पर 1 रुपया प्रति महीने, 101 रुपए से 500 रुपए के योगदान पर 2 रुपए, 501 रुपए से 1000 रुपए के योगदान पर 5 रुपए और प्रति महीने 1000 रुपए से ज्यादा योगदान करने पर देर होने की स्थिति में 10 रुपए की पेनल्टी लगती है।
 

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25 साल की उम्र से हर महीने कितना निवेश
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी 25 साल का व्यक्ति अगर इस योजना में निवेश करना चाहता है, तो उसे हर महीने 376 रुपए जमा करना होगा। 25 साल की उम्र से हर महीने 376 रुपए जमा करने पर 60 साल की उम्र के बाद 5 हजार रुपए प्रति माह पेंशन हासिल किया जा सकता है। 
 

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सोशल सिक्युरिटी स्कीम है अटल पेंशन योजना  
अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्युरिटी स्कीम है। इस योजना के तहत केंद्र सररकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक हर महीने पेंशन देती है। 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा सकता है। इस योजना में जितनी जल्दी निवेश किया जाएगा, उतना ही ज्यादा फायदा होगा।

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कहां खुलवा सकते हैं अकाउंट
अटल पेंशन योजना के लिए अकाउंट किसी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में पेंशनर की मौत हो जाने की स्थिति में पति या पत्नी तो लाभ दिए जाने का प्रावधान है। 
 

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मिलती है टैक्स से छूट
अटल पेंशन योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहट टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है। इस योजना में एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खुलवा सकता है।  

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