1 अक्टूबर से बैंकिंग और कई तरह के नियमों में होगा बदलाव, जानना है जरूरी

बिजनेस डेस्क। 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर हर किसी की जिंदगी पर पड़ेगा। ये नियम बैंकिंग से लेकर ड्राइविंग तक से संबंधित हैं। जहां पैसे के ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, वहीं मोटर वाहन से जुड़े अधिनियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। इनमें लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट्स, परमिट वगैरह से जुड़े नियम शामिल हैं। इनके बारे में जानना जरूरी है। 
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Sep 29, 2020 4:21 AM IST

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1 अक्टूबर से बैंकिंग और कई तरह के नियमों में होगा बदलाव, जानना है जरूरी

देश से बाहर पैसा भेजने पर टीसीएस
इनकम टैक्स से जुड़े एक नियम में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब देश से  एक खास सीमा से बाहर पैसा भेजने पर टीसीएस (TCS) लगेगा। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 206C (1G) के तहत इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।
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7 लाख रुपए या इससे ज्यादा पर लगेगा TCS
इनकम टैक्स विभाग ने टीसीएस का दायरा बढ़ाते हुए इसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) पर भी लागू करने का फैसला किया है। इससे ट्रैवल, एजुकेशन पर किए जा रहे खर्च के साथ विदेश में किए जाने वाले निवेश पर भी टैक्स लगेगा। 7 लाख रुपए या इससे ज्यादा के रेमिटेंस पर टीसीएस कटेगा।
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मोटर वाहन नियमों में बदलाव
1 अक्टूबर से मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की जानकारी दी है। 
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जानें क्या होंगे बदलाव
1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट को विभाग के वेब पोर्टल से ही मेंटेन किया जा सकेगा। अब मांगने पर लाइसेंस की जगह उसकी डिजिटल कॉपी दिखाने पर ही काम चल जाएगा। इसके अलावा पोर्टल पर ही लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, कम्पाउंडिंग और रिवोकेशन समेत ई-चालान जैसे रिकॉर्ड भी उपलब्ध होंगे। 
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रूट देखने के लिए कर सकते मोबाइल का यूज
ड्राइविंग करते समय अगर आपको रूट की जानकारी हासिल करनी हो तो मोबाइल या हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि मोबाइल का इस्तेमाल करने के दौरान ध्यान नहीं भटके। ड्राइविंग करने के दौरान मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर 1 हजार से 5 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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टीवी हो जाएगी महंगी
1 अक्टूबर से टीवी भी महंगी हो जाएगी। सरकार ने टीवी के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क लगाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 1 साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इससे 32 इंच के टीवी की कीमत में 600 रुपए और 42 इंच के टीवी की कीमत में 1200 रुपए से 1500 रुपए तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
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घट सकते हैं रसोई गैस के दाम
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 1 अक्टूबर से रसोई गैस के दाम घट सकते हैं। हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई और नैचुरल गैस की कीमतों में संशोधन करती हैं। पिछले महीने भी 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई थी। हो सकता है, इस महीने भी कीमतों में कमी हो। 
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