जानें क्या होंगे बदलाव
1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट को विभाग के वेब पोर्टल से ही मेंटेन किया जा सकेगा। अब मांगने पर लाइसेंस की जगह उसकी डिजिटल कॉपी दिखाने पर ही काम चल जाएगा। इसके अलावा पोर्टल पर ही लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, कम्पाउंडिंग और रिवोकेशन समेत ई-चालान जैसे रिकॉर्ड भी उपलब्ध होंगे।
(फाइल फोटो)