प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां या दूसरी साधारण बीमा कंपनियां बीमा करती हैं। बीमित व्यक्ति की उम्र 70 साल हो जाने पर यह बीमा खत्म हो जाता है। इस स्कीम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति सालाना प्रीमियम का भुगतान कर इससे फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें लागू होंगी। क्लेम की राशि का भुगतान घायल या डिसेबल होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति के खाते में किया जाता है। वहीं, दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी के खाते में राशि का भुगतान किया जाता है। सड़क, रेल या ऐसे ही किसी दूसरे एक्सीडेंट, पानी मे डूबने, अपराध में शामिल होने से मौत के मामले में पुलिस रिपोर्ट करना जरूरी होगा। सांप के काटने, पेड़े से गिरने जैसे हादसे में क्लेम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के आधार पर मिलेगा।